भारिबैं/2014-15/578 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.033/03.10.001/2014-15 30 अप्रैल 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा म्यूच्युअल फंड उत्पादों का वितरण कृपया उक्त विषय पर 04 दिसम्बर 2006 का परिपत्र सं. गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.84/03.10.27/2006-07 का अवलोकन करें। 2. चूंकि एनबीएफसी द्वारा म्यूच्युअल फंड उत्पादों का वितरण गैर-जोखिम साझेदारी के आधार पर किया जाता है तथा यह पूर्णत: एक ग्राहक सेवा है, अत: इसकी समीक्षा कर अब यह निर्णय लिया गया है कि एनबीएफसी को म्यूच्युअल फंड उत्पादों के वितरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता से विमुक्त कर दिया जाए। यह भी निर्णय लिया गया है कि न्यूनतम पात्रता मापदंड को विमुक्त कर दिया जाए। तदनुसार एनबीएफसी द्वारा म्यूच्युअल फंड उत्पादों का वितरण पर दिशानिदेश को समुचित संशोधन किया गया। 3. संशोधित दिशानिदेश अनुबंध में संलग्न है। ये 04 दिसम्बर 2006 का परिपत्र सं: गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं. 84/03.10.27/2006-07 का अधिक्रमण हैं। भवदीय, (सी.डी.श्रीनिवासन) मुख्य महाप्रबंधक
अनुबंध एनबीएफसी द्वारा म्यूच्युअल फंड उत्पादों के वितरण पर दिशानिदेश 1. म्यूच्युअल फंड उत्पादों का वितरण करने की इच्छा रखने वाली एनबीएफसी को निम्नलिखित दिशानिदेश का अनुपालन करना होगा: (i) परिचालनात्मक पहलू
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म्यूच्युअल फंड उत्पादों को वितरित करने के लिए एनबीएफसी को सेबी के दिशानिदेशों/विनियमावली, जिसमें आचार संहिता शामिल है, का पालन करना होगा;
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एनबीएफसी को ऐसा कोई प्रतिबंधात्मक व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए जिसके अंतर्गत वह अपने ग्राहकों को अपने द्वारा प्रवर्तित उत्पाद के लिए बाध्य करती हो। ग्राहकों को उनकी अपनी रूची के अनुसार चयन की स्वतंत्रता रहनी चाहिए;
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एनबीएफसी के ग्राहकों की म्यूच्युअल फंड उत्पादों में भागीदारी पूरी तरह से स्वैच्छिक है और एनबीएफसी द्वारा उसकी समस्त प्रचार सामग्री में इस सूचना को प्रमुख रूप से बताया/दर्शाया जाना चाहिए। एनबीएफसी द्वारा ग्राहकों को दी जाने वाली वित्तीय सेवाओं और म्यूच्युअल फंड उत्पादों के वितरण के बीच प्रत्येक्ष या परोक्ष संबंध नहीं होना चाहिए;
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एनबीएफसी को केवल अपने ग्राहकों के ऐजेंट के रूप में काम करना चाहिए। उसे म्यूच्युअल फंड की यूनिटों की खरीद/बिक्री के लिए उनके आवेदन पत्र भुगतान लिखतों सहित म्यूच्युअल फंड/रजिस्ट्रार/अंतरण एजेंट को अग्रेषित करने तक सीमित रहना चाहिए। यूनिटों की खरीद ग्राहकों के जोखिम पर होनी चाहिए और तत्संबंध में एनबीएफसी की ओर से निश्चित आय की गारंटी नहीं होनी चाहिए;
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अपने ग्राहकों को बेचने के लिए एनबीएफसी को गौण बाजार से म्यूच्युअल फंड की यूनिटें न तो अर्जित करनी चाहिए और न ही उसे अपने ग्राहकों से उन्हें पुन: खरीदना (बाई बैक) करना चाहिए;
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यदि एनबीएफसी ग्राहकों की ओर से म्यूच्युअल फंड की यूनिटों को अपनी अभिरक्षा में रखे तो वह यह सुनिश्चित करें कि उसके अपने निवेश और ग्राहकों से संबंधित निवेशों को एक दूसरे से बिलकुल अलग रखा जाए।
(ii) अन्य पहलू
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एनबीएफसी को म्यूच्युअल फंड वितरण का कार्य करने के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमति प्राप्त एक व्यापक बोर्ड नीति रखना होगा। इस नीति के अनुरूप ही संबंधित सेवाओं का प्रस्ताव अपने ग्राहकों को दिया जाए। नीति में ग्राहक उपयुक्तता तथा योग्यता के साथ साथ शिकायत निवारण पद्धति भी सम्मिलित होनी चाहिए। एनबीएफसी द्वारा इन गतिविधियों को करने के लिए सेबी द्वारा निर्धारित व्यवहार संहिता, समय समय पर संशोधित और यथा लागू, का पालन करना होगा;
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एनबीएफसी को अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) दिशानिदेश तथा धन शोधन निवारण अधिनियम की प्रावधानों का पालन करना होगा।
2. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अन्य शर्तों का पालन करें, जिन्हें रिज़र्व बैंक इस संबंध में समय समय पर विनिर्दिष्ट करता है। |