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एसपीडी द्वारा कार्यकलापों का विविधीकरण – अनुमत गैर-प्रमुख कार्यकलापों की समीक्षा – विवेकपूर्ण विनियम और अन्य अनुदेश

आरबीआई/2022-23/127
विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं.73/03.10.117/2022-23

11 अक्तूबर, 2022

सभी स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर (एसपीडी)

प्रिय महोदय / महोदया,

एसपीडी द्वारा कार्यकलापों का विविधीकरण – अनुमत गैर-प्रमुख कार्यकलापों की समीक्षा – विवेकपूर्ण विनियम और अन्य अनुदेश

कृपया 11 अक्टूबर 2022 का परिपत्र डीओआर.फिन.आरईसी.सं.72/03.10.117/2022-23 देखें, जिसमें एसपीडी को अपनी गैर-प्रमुख गतिविधियों के अंतर्गत, विदेशी मुद्रा गतिविधियां करने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में, एसपीडी इस परिपत्र में निहित विवेकपूर्ण नियमों और अन्य अनुदेशों एवं एसपीडी पर लागू अन्य संबंधित दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।

2. एसपीडी को अनुमत विदेशी मुद्रा गतिविधियां उनकी गैर-प्रमुख गतिविधियों का हिस्सा बनी रहेंगी। इस गतिविधि को करने के लिए इच्छुक एसपीडी आवश्यक प्राधिकरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई से संपर्क कर सकते हैं। यह ध्यान दें कि सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्राथमिक डीलरशिप (पीडी) व्यवसाय के दायित्वों को पूरा करने में एसपीडी की विफलता या पीडी व्यवसाय के संचालन संबंधी नियमों के किसी अन्य उल्लंघन के मामले में, रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा व्यापार करने की अनुमति पर प्रतिबंध लगाने या उसे वापस लेने का अधिकार रखता है।

3. एसपीडी निम्नलिखित विवेकपूर्ण विनियमों का पालन करेंगे:

अ. जैसा कि एसपीडी के लिए मौजूदा पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है, विदेशी मुद्रा एक्सपोजर में बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार, मानकीकृत दृष्टिकोण और आंतरिक जोखिम प्रबंधन ढांचे-आधारित जोखिम पर मूल्य (वीएआर) मॉडल द्वारा निकाले गए शुल्कों में से अधिक वाला होगा। इसके अलावा, मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत, एसपीडीज को 100% के जोखिम भार के साथ विदेशी मुद्रा व्यापार से उत्पन्न नेट ओपन पोजीशन (सीमा या वास्तविक, जो भी अधिक हो) के लिए 15% का बाजार जोखिम पूंजी प्रभार बनाए रखना होगा। विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए नेट ओपन पोजीशन की गणना, दिनांक 01 अप्रैल 2022 के मास्टर सर्कुलर - बेसल III पूंजी विनियमावली (समय-समय पर संशोधित) के पैरा 8.5 में निर्धारित पद्धति, जहां तक एसपीडी पर लागू हो सकती है, के अनुसार, की जाएगी। दिनांक 23 अगस्त 2016 के मास्टर निदेश- स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निर्धारित निर्देशों के अनुसार बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार, क्रेडिट जोखिम के लिए पूंजी प्रभार के 15% के अलावा होगा।

आ. दिनांक 05 जुलाई 2016 के मास्टर निदेश - जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेनदेन (समय-समय पर संशोधित) के तहत निर्धारित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर सीमा के अलावा, विदेशी मुद्रा गतिविधियों सहित सभी अनुमत गैर-प्रमुख गतिविधियों के लिए बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार (मास्टर निर्देश - स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के प्रावधानों के अनुसार गणना किया गया) अंतिम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार एसपीडी के निवल स्वाधिकृत निधि के 20% से अधिक नहीं होगा।

4. एसपीडी FEMA के प्रावधानों और उसके तहत जारी सभी नियमों, विनियमों और निर्देशों का पालन करना जारी रखेंगे; और साथ ही, जैसे लागू हो, निम्नलिखित निर्देश का पालन करेंगे:

अ. दिनांक 05 जुलाई 2016 के मास्टर निदेश – जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेनदेन (समय-समय पर यथा संशोधित)।

आ. दिनांक 16 सितंबर 2021 के मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (ओटीसी डेरिवेटिव्स में मार्केट-मेकर्स) निदेश, 2021 (समय-समय पर यथा संशोधित)।

इ. विदेशी मुद्रा व्यापार पर आंतरिक नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश - एफई.सीओ.एफएमडी.सं.18380/02.03.137/2010-11 दिनांक 03 फरवरी 2011 (समय-समय पर यथा संशोधित)।

5. इसके अलावा, मास्टर निदेश - स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैरा 12(5) के उप-खंड (i)(ए) का भी संदर्भ लिया जाता है, जिसके अनुसार एसपीडी को अपनी गैर-प्रमुख गतिविधियों के अंतर्गत इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव बाजार में निवेश/व्यापार करने की अनुमति है। समीक्षा के उपरांत, यह निर्णय लिया गया है कि एसपीडी को उपर्युक्त मास्टर निदेश के पैरा 12(5) के उप-खंड (i)(ए) में अनुमति के अनुसार इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव बाजार में मालिकाना लेनदेन करने के लिए SEBI द्वारा अनुमोदित स्टॉक एक्सचेंजों/समाशोधन निगमों के साथ व्यापार और स्व-समाशोधन सदस्यता लेने की अनुमति है। ऐसा करते समय, एसपीडी SEBI द्वारा निर्धारित सभी नियामक मानदंडों और स्टॉक एक्सचेंजों और समाशोधन निगमों के सभी पात्रता मानदंड/नियमों का पालन करेंगे।

6. दिनांक 23 अगस्त 2016 के मास्टर निदेश - स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 को तदनुसार संशोधित किया जा रहा है।

भवदीय,

(जे. पी. शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक

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