एमएसएमई क्षेत्र को औपचारिक बनाने को प्रोत्साहन देना - आरबीआई - Reserve Bank of India
एमएसएमई क्षेत्र को औपचारिक बनाने को प्रोत्साहन देना
भारिबै/2017-18/186 6 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफ़सी) महोदया/ महोदय एमएसएमई क्षेत्र को औपचारिक बनाने को प्रोत्साहन देना कृपया दिनांक 07 फरवरी 2018 का परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.100/21.04.048/2017-18 देखें। 2. इनपुट ऋण संबंद्धता और अनुषंगी संबंधों पर विचार करते हुए, अब यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों और एनबीएफ़सी को सभी एमएसएमई, जीएसटी के तहत पंजीकृत न किए गए सहित, के प्रति उनके एक्सपोजर को, देय तिथि के 180 दिन बाद के मापदंड के अनुसार, "मानक आस्ति" के रूप में वर्गीकृत करने की अस्थाई अनुमति दी जाती है, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:
भवदीय (सौरभ सिन्हा)
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