क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा एसएमएस एलर्ट प्रेषित करने के लिए बैंक प्रभारों का औचित्य सुनिश्चित करना और प्रभार लगाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा एसएमएस एलर्ट प्रेषित करने के लिए बैंक प्रभारों का औचित्य सुनिश्चित करना और प्रभार लगाना
आरबीआई/2013-14/458A 22 जनवरी 2014 अध्यक्ष महोदय / महोदया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा एसएमएस एलर्ट प्रेषित करने के लिए बैंक प्रभारों का औचित्य सुनिश्चित करना और प्रभार लगाना कृपया 29 अक्तूबर 2013 को घोषित मौद्रिक नीति वक्तव्य 2013-14 की दूसरी तिमाही समीक्षा में "ग्राहक सेवा – एसएमएस एलर्ट प्रेषित करने के लिए बैंकों द्वारा लगाए जानेवाले प्रभार" पर पैरा 37 (उद्धरण संलग्न) देखें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अपेक्षित है कि वे 18 फरवरी 2009 के परिपत्र आरबीआई/डीपीएसएस.सं. 1501/02.14.003/2008-09 और 29 मार्च 2011 के परिपत्र डीपीएसएस.केंका.पीडी. 2224/02.14.003/2010-11 के अनुसार विभिन्न माध्यमों से कार्डों के प्रयोग सहित सभी प्रकार के लेनदेन, चाहे उनकी राशि कुछ भी क्यों न हो, के लिए ऑनलाइन एलर्ट देने की एक प्रणाली स्थापित करें। 2. बैंकों के पास उपलब्ध तकनीक और टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं (सर्विस प्रोवाइडर) को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए एसएमएस एलर्ट के वास्तविक प्रयोग के आधार पर ग्राहकों से प्रभार लेना संभव होना चाहिए। तदनुसार, ग्राहकों को एसएमएस एलर्ट प्रेषित करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा लगाए जानेवाले प्रभारों के औचित्य और समानता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने पास उपलब्ध तकनीक और टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं का स्तर बढाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी ग्राहकों से वास्तविक प्रयोग के आधार पर ऐसे प्रभार वसूले जाते हैं। 3. साथ ही, बुनियादी बैंकिंग सेवाओं के लिए सेवा प्रभार निश्चित करने में औचित्य को सुनिश्चित करने और सेवा प्रभारों की सूचना देने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपनाए जानेवाले / पालन किये जानेवाले सिद्धांत अनुबंध में दिए गए हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अपेक्षित है कि वे "क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए कार्रवाई बिंदु" स्तंभ में वर्णित प्रकार से कार्रवाई करे। 4. कृपया इसकी पावती हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें। भवदीय (ए. उदगाता) मौद्रिक नीति 2013-14 की दूसरी तिमाही समीक्षा से उद्धरण ग्राहक सेवा -एसएमएस एलर्ट भेजने के लिए बैंकों द्वारा लगाया गयाप्रभार 37. ग्राहकों को एसएमएस एलर्ट भेजने के लिए बैंकों द्वारा लगाए गए प्रभारों (चार्जेज़) में औचित्य और समानता सुनिश्चित करने के लिए, बैंकों से कहा गया है कि वे अपने तथा टेलिकाम सर्विस प्रोवाइडर्स के पास उपलब्ध तकनीक का पूरा उपयोग करें और यह सुनिश्चित करें कि ये प्रभार सभी ग्राहकों पर वास्तविक आधार पर लगाए जाएं। |