विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (EEFC) खाता - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (EEFC) खाता
भारिबैंक/2011-12/564 16 मई 2012 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (EEFC) खाता प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान उपर्युक्त विषय पर 10 मई 2012 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 124 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (EEFC) खाते में जमा शेष की 50% राशि तुरंत रुपये जमा शेष के रूप में परिवर्तित की जानी है तथा उसे खाताधारक के निर्देशों के अनुसार रुपया खाते में जमा किया जाना है । 2. प्राधिकृत व्यापारियों से प्राप्त विभिन्न प्रश्नों के मद्देनज़र, यह स्पष्ट किया जाता है कि विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (EEFC) खाते में जमा शेष का रुपये जमा शेष के रूप में परिवर्तन, विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (EEFC) खाते में उपलब्ध उन जमा शेषों के लिए ही लागू होगा, जो 10 मई 2012 से पहले बुक की गयी बकाया फारवर्ड/ऑप्शन संविदाओं के लिए अलग से रखी गयी (earmarked) राशियों को घटाकर, आकलित की गई होंगी । 3. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत करायें । 4. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11 (1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं । भवदीया, (रश्मि फौज़दार) |