विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (EEFC) खाता – व्यापार (ट्रेड) संबंधी ऋणों एवं अग्रिमों से संबंधित विवरणों की प्रस्तुति की समाप्ति - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (EEFC) खाता – व्यापार (ट्रेड) संबंधी ऋणों एवं अग्रिमों से संबंधित विवरणों की प्रस्तुति की समाप्ति
भारिबैंक/2015-16/173 10 सितंबर 2015 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (EEFC) खाता – व्यापार (ट्रेड) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान 14 फरवरी 2003 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 78 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार ऋणों/अग्रिमों से संबंधित विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (EEFC) खाते से किए गए लेनदेन प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा तिमाही आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को रिपोर्ट करने हैं। 2. इस प्रक्रिया को उदार बनाने के दृष्टकोण से अब यह निर्णय लिया गया है कि उल्लिखित विवरण की प्रस्तुति को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाए। 3. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं । भवदीय, (ए. के. पाण्डेय) |