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विदेशी मुद्रा अर्जक की विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाता योजना - संशोधन

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई

ए.पी.(डीआइआर . सिरीज) परिपत्र क्र. 11

अगस्त 14, 2002

सेवा में
विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी

महोदया / महोदय

विदेशी मुद्रा अर्जक की विदेशी मुद्रा
(ईईएफसी) खाता योजना - संशोधन

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता रखना) विनियमावली, 2000 से संबंधित रिज़र्व बैंक की दिनांक 27 फरवरी 2002 की अधिसूचना क्र. फेमा 51/2002-आरबी (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा संशोधित दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना फेमा क्र. 10/2000-आरबी ओर आकृष्ट किया जाता है ।

2. पूर्वोक्त अधिसूचना का उद्येश्य 3 मई 2000 की अधिसूचना क्र. फेमा 10/2000-आरबी द्वारा विनियम 4 की अनुसूची में अनुर्छिंेद 1(1)(i) प्रतिस्थापित करके संशोधन करना है । तदनुसार, खाता धारक द्वारा विनिर्दिष्ट देयताओं के भुगतान के लिए सामान्य बैंकिंग माध्यम से प्राप्त अंतर्वाह प्रेषण ईईएफसी खाते में जमा करने के लिए पात्र नहीं होगा ।

3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय वस्तु की जानकारी अपने सभी ग्राहकों दे दें ।

4. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं ।

भवदीया

ग्रेस कोशी
मुख्य महाप्रबंधक.

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