विदेशी नागरिकों के लिए विनिमय सुविधा - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी नागरिकों के लिए विनिमय सुविधा
भा.रि.बैंक/2016-17/208 03 जनवरी 2017 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय, विदेशी नागरिकों के लिए विनिमय सुविधा सभी प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान 25 नवंबर 2016 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 20 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके तहत विदेशी नागरिकों को 15 दिसंबर 2016 तक विदेशी मुद्रा (करेंसी) को भारतीय करेंसी नोटों में प्रति सप्ताह 5000/- रुपये मूल्य तक की सीमा में विनिमय करने की अनुमति दी गई थी तथा 16 दिसंबर 2016 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 22 के तहत उक्त सुविधा को 31 दिसंबर 2016 तक आगे बढ़ाया गया था। 2. इसकी समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि 25 नवंबर 2016 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 20 में दिये गए अनुदेशों को 31 जनवरी 2017 तक आगे जारी रखा जाए। 3. प्राधिकृत व्यक्ति उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन करें तथा इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत कराएं । 4. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं। भवदीय (शेखर भटनागर) |