भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से ‘स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र’ का नाम हटाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
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03 मार्च 2009 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से ‘स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र’ का नाम हटाना
आरबीआइ/2008-09/398 |
बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 111/12.06.007/2008-09 |
3 मार्च 2009
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12 फाल्गुन 1930 (शक)
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सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक |
महोदय |
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची |
हम सूचित करते हैं कि 22 नवंबर 2008 को भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित 16 अक्तूबर 2008 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 49/ 12.06.007/2008-09 के अनुसार "स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र" का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटा दिया गया है । |
भवदीय |
(ए. के. सिंह) |
उक्त दिनांक का परांकन बैंपविवि. सं. /12.06.007/2008-09 |
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित : |
2. प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, कफ परेड, मुंबई - 400 005. 3. प्रभारी परामर्शदाता, सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. 4. प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग, (आइडीएमडी), भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई - 400 001. 5. प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बाह्य निवेश और परिचालन विभाग (डीईआइओ), भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई - 400 001. 6. सभी क्षेत्रीय निदेशक, जमा लेखा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक. 7. प्रभारी परमर्शदाता, मौद्रिक नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई - 400 001. |
(एम. के. घोषाल) |
प्रबंधक |
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