RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79086416

करेंसी का निर्यात और आयात

आरबीआइ 2009-10/297
ए.पी.(डीआईआर सिरीज)परिपत्र सं.30
ए.पी.(एफएल/आरएल सिरीज)परिपत्र सं. 06

01 फरवरी 2010

विदेशी मुद्रा में सभी प्राधिकृत व्यक्ति

महोदया/महोदय

करेंसी का निर्यात और आयात

प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 6/आरबी-2000 के जरिये अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात और आयात) विनियमावली,2000 के विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (क) और (ग) की ओर आकर्षित किया जाता है , जिसके अनुसार, भारत में निवासी कोई व्यक्ति अस्थायी तौर पर भारत से बाहर जाने पर भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के करेंसी नोट(नेपाल और भूटान को ले जाने तथा वहाँ से लाने को छोड़कर ) भारत के बाहर ले जा सकता हैं और भारत में ला सकता हैं किंतु यह उनकी रकम प्रति व्यक्ति 5,000 / रुपये से अधिक न हो ।

2. विदेश यात्रा करनेवाले निवासी व्यक्तियों को और अधिक सहूलियत देने के अंग के रुप में, उपर्युक्त वर्तमान सीमाएं बढ़ाकर प्रति व्यक्ति 7,500/ रुपये कर दी गयी हैं । भारत सरकार ने ऊपर संदर्भित अधिसूचना के विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (क) और (ग) में संशोधन 24 जुलाई 2009 को सा.का.नि. 548(अ) के जरिये भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया है । [7 जुलाई 2009 की अधिसूचना सं. फेमा.195/2009-आरबी )(प्रतिलिपि संलग्न)

3. तदनुसार, भारत में निवासी कोई व्यक्ति,

i) प्रति व्यक्ति रु. 7,500 (सात हजार पांच सौ रुपये मात्र) से अनधिक राशि तक भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के करेंसी नोट भारत के बाहर (नेपाल और भूटान से अन्य) ले जा सकता हैं ; और

ii) जो अस्थायी तौर पर भारत से बाहर गया है , वह भारत के बाहर किसी स्थान (नेपाल और भूटान को छोड़कर) से वापस लौटते समय भारत में प्रति व्यक्ति रु. 7,500 (सात हजार पांच सौ रुपये मात्र) से अनधिक राशि तक भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के करेंसी नोट ला सकता हैं ।

4. प्राधिकृत व्यक्ति इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने सभी घटकों,ग्राहकों और संबंधित विदेशी प्रतिपक्षों को अवगत करा दें ।

5. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और 11 (1) के अंतर्गत जारी किये गये है और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति / अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है ।

भवदीय

(सलीम गंगाधरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?