विदेशी मुद्रा प्रबंध (मुद्रा की निर्यात और आयात) (संशोधन) विनियमावली, 2009 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (मुद्रा की निर्यात और आयात) (संशोधन) विनियमावली, 2009
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं.फेमा 195/2009-आरबी दिनांक: 7 जुलाई 2009 विदेशी मुद्रा प्रबंध (मुद्रा की निर्यात और आयात) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (छ) और धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद् द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (मुद्रा का धनिर्यात और आयात) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.6/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्, 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (क) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (मुद्रा का धनिर्यात और आयात)(संशोधन) विनियमावली, 2009 कहलाएंगे। (ख) ये विनियम , शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे । 2. विनियम में संशोधन विदेशी मुद्रा प्रबंध (मुद्रा का निर्यात और आयात) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा. 6/2000-आरबी) में, विनियम 3 में, उप-विनियम (1)में, (1) खण्ड (क) में, " रू.5000/- " अंकों के लिए " रु.7500/- ( सात हजार पांच सौ रुपये केवल)" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे ; (2) खण्ड (ग) में, " रु.5000/- " अंकों के लिए " रु.7500/- ( सात हजार पांच सौ रुपये केवल)" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे । (सलीम गंगाधरन) पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली 5 मई , 2000 को जीएस.आर.सं. 389 (अ) के जरिये सरकारी राजपत्र में भाग ।।, ख़ंड 3, उप-खंड (i)में प्रकाशित की गयी और तत्पश्चात् 21 मार्च 2001 के जीएस.आर.सं. 201 (अ) के जरिये संशोधित की गयी ।
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