भारतीय मुद्रा (करेंसी) का निर्यात और आयात - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय मुद्रा (करेंसी) का निर्यात और आयात
भारिबैंक/2014-15/424 22 जनवरी 2015 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय, भारतीय मुद्रा (करेंसी) का निर्यात और आयात प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान विदेशी मुद्रा प्रबंध (मुद्रा का निर्यात और आयात) विनियमावली, 2000 के विनियम 8 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, कोई व्यक्ति भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के 100 रुपये मूल्यवर्ग तक के करेंसी नोटों को भारत से बाहर नेपाल अथवा भूटान ले जा सकता है अथवा भेज सकता है एवं नेपाल और भूटान से भारत ला सकता है। 2. भारत से नेपाल अथवा भूटान की यात्रा करने वाले व्यक्तियों की कठिनाइयों को कम करने की दृष्टि से, अब यह निर्णय लिया गया है कि कोई व्यक्ति नेपाल अथवा भूटान को 100 रुपए मूल्यवर्ग से अधिक के भारतीय रिजर्व बैंक के करेंसी नोटों को अर्थात 500 रुपए और/अथवा 1000 रुपए मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों को, 25,000/- रुपए की सीमा तक अपने साथ ले जा (carry कर) सकता है। 3. प्राधिकृत व्यक्ति इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों एवं घटकों को अवगत कराएं। 4. विदेशी मुद्रा प्रबंध (मुद्रा का निर्यात और आयात) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.6/2000-आरबी) मूल विनियमावली में आवश्यक संशोधन सरकारी राजपत्र में प्रकाशित 22 दिसंबर 2014 के जीएसआर सं. 907(ई) के जरिए विदेशी मुद्रा प्रबंध (मुद्रा का निर्यात और आयात) (द्वतीय संशोधन) विनियमावली, 2014 (16 दिसंबर 2014 की अधिसूचना सं. फेमा. 331/2014-आरबी) के रूप में अब अधिसूचित कर दिए गए हैं, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। 5. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किये गये हैं। भवदीय, (बी.पी.कानूनगो) |