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निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधाएं

आरबीआई/2014-15/249
संदर्भ सं.एमपीडी.बीसी.374/07.01.279/2014-15

8 अश्विन 1936 (शक)
30 सितंबर 2014

प्रति
सभी अनुसूचित बैंक [(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर)]

प्रिय महोदय/ महोदया,

निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधाएं

कृपया 3 जून 2014 का हमारा परिपत्र सं.एमपीडी.372/07.01.279/2013-14 देखें जिसमें अनुसूचित बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) के लिए निर्यात ऋण पुनर्वित्त (ईसीआर) सुविधा की पात्र सीमा को पुनर्वित्त के उद्देश्य से दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंत में पात्र बकाया रुपया निर्यात ऋण के पचास प्रतिशत के स्तर से घटाकर 32 प्रतिशत कर दिया गया था।

2. जैसा कि आज घोषित चौथे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2014-15 में दर्शाया गया है, ईसीआर सुविधा की पात्र सीमा को पुनर्वित्त के उद्देश्य से दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंत में पात्र बकाया रुपया निर्यात ऋण के 32 प्रतिशत के स्तर से घटाकर 10 अक्टूबर 2014 से 15 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार, 1 जुलाई 2014 के मास्टर परिपत्र सं.एमपीडी 373/07.01.279/2014-15 के अनुबंध III में प्रदर्शित रिपोर्टिंग प्रारूप का भाग ए संशोधित और संलग्न है।

भवदीय

(माइकल देबब्रत पात्र)
प्रधान परामर्शदाता

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