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माल और सेवाओं का निर्यात – माल/सॉफ्टवेयर के निर्यात की घोषणा

भारिबैंक/2014-15/599
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.101

14 मई 2015

विदेशी मुद्रा का कारोबार करने वाले सभी प्राधिकृत व्यापारी

महोदया/महोदय,

माल और सेवाओं का निर्यात – माल/सॉफ्टवेयर के निर्यात की घोषणा

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान, समय-समय पर यथा संशोधित, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.23/2000-आरबी के विनियम 6 अर्थात विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक निर्यातक को उपर्युक्त में विनिर्दिष्ट फार्मों में से किसी एक फॉर्म में अपने माल अथवा सॉफ्टवेयर के निर्यात के संबंध में घोषणा प्रस्तुत करनी होती है।

2. इस प्रक्रिया को और अधिक उदार तथा सरल बनाने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि ईडीआई (EDI) बंदरगाहों के जरिए किए जाने वाले माल/सॉफ्टवेयर के निर्यात के संबंध में एसडीएफ़ (SDF) फार्म में घोषणा करने की आवश्यकता समाप्त कर दी जाए क्योंकि एसडीएफ़ (SDF) फार्म में अंतर्विष्ट अनिवार्य सांविधिक अपेक्षाओं को पोत लदान बिल के फार्मेट में समाहित कर लिया गया है।

3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु को अपने संबंधित घटकों के ध्यान में लाएं।

4. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं।

भवदीय,

(ए.के.पाण्डेय)
मुख्य महाप्रबंधक

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