माल और सेवाओं का निर्यात - परियोजना निर्यात - आरबीआई - Reserve Bank of India
माल और सेवाओं का निर्यात - परियोजना निर्यात
भारिबैंक/2012-13/548 26 जून 2013 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक महोदया/महोदय, माल और सेवाओं का निर्यात - परियोजना निर्यात प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान 28 अक्तूबर 2003 के ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 32 के अनुलग्नक परियोजना और सेवाओं के निर्यात संबंधी अनुदेशों के ज्ञापन (PEM) के पैरा बी.7 (i) और सी.5 (i) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार विदेश में परियोजना निर्यात और सेवा संबंधी संविदाएं करने वाले निर्यातक को संविदा होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर फार्म DPX1, PEX-1 और TCS-1 मंजूरीदाता प्राधिकारी (AA) अर्थात प्राधिकृत व्यापारी बैंक (ए डी बैंक)/एक्ज़िम बैंक/कार्यकारी दल को कार्योत्तर मंजूरी प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। 2. समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि उक्त समय सीमा में वृद्धि की जाए और अब से विदेश में परियोजना निर्यात और सेवा संबंधी संविदाएं करने वाले निर्यातक को संविदा होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर फार्म DPX1, PEX-1 और TCS-1 मंजूरीदाता प्राधिकारी (AA) अर्थात प्राधिकृत व्यापारी बैंक(ए डी बैंक)/एक्ज़िम बैंक/कार्यकारी दल को कार्योत्तर मंजूरी प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। 3. 28 अक्तूबर 2003 के ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 32 के जरिये अधिसूचित परियोजना और सेवा निर्यात संबंधी अनुदेशों के ज्ञापन (PEM) के अनुसार जारी सभी अन्य अनुदेश यथावत/अपरिवर्तित बने रहेंगे। 4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों/घटकों को अवगत कराने का कष्ट करें। 5. इस परिपत्र में समाहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और 11 (1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति/अनुमोदन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं। भवदीय, (सी.डी.श्रीनिवासन) |