माल और सेवाओं का निर्यात - परियोजना निर्यात - आरबीआई - Reserve Bank of India
माल और सेवाओं का निर्यात - परियोजना निर्यात
भारिबैंक/2013-14/286 20 सितंबर 2013 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय माल और सेवाओं का निर्यात - परियोजना निर्यात प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान 28 अक्तूबर 2003 के ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 32, जिसके अनुसार परियोजना और सेवाओं के निर्यात से संबंधित अनुदेशों के ज्ञापन (PEM) को संशोधित किया गया था तथा 26 जून 2013 के ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 118 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार फार्म DPX1, PEX-1, और TCS-1 प्रस्तुत करने की समय सीमा, कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किए जाने के लिए, संविदा की तारीख से बढ़ाकर 30 दिन की गयी थी। 2. 28 अक्तूबर 2003 के ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 32 के अनुलग्नक परियोजना और सेवाओं के निर्यात संबंधी अनुदेशों के ज्ञापन (PEM) के पैरा बी.7, पैरा बी.9 सी.5 और सी.6 के विशेष संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी (AA) अर्थात प्राधिकृत व्यापारी बैंक/एक्ज़िम बैंक/कार्यकारी दल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) के उस कार्यालय, जिसके क्षेत्राधिकार में निर्यातक का प्रधान कार्यालय स्थित है, को फार्म DPX1, PEX-1, TCS-1 तथा DPX-3 प्रस्तुत करना बंद किया जाए। तथापि, निर्यात ऋण गारंटी निगम तथा एक्ज़िम बैंक, जहाँ निधियन/गैर-निधियन सुविधाएं, बीमा/जोखिम कवर, आदि के रूप में उनके सहभागिता हित शामिल हैं, को इन फार्मों को प्रस्तुत करना जारी रखा जाए। 3. 28 अक्तूबर 2003 के ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 32 और 26 जून 2013 के ए. पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 118 के जरिये अधिसूचित परियोजना और सेवाओं के निर्यात संबंधी अनुदेशों के ज्ञापन (PEM) में जारी सभी अन्य अनुदेश यथावत बने रहेंगे। 4. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं । भवदीय (सी.डी.श्रीनिवासन) |