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माल और सेवाओं का निर्यात – माल/साफ्टवेयर के निर्यात के लिए घोषणा संबंधी फार्म का सरलीकरण और पुनरीक्षण (संशोधन)

भारिबैंक/2013-14/254
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 43

13 सितंबर 2013

विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी

महोदया/महोदय,

माल और सेवाओं का निर्यात – माल/साफ्टवेयर के निर्यात के लिए
घोषणा संबंधी फार्म का सरलीकरण और पुनरीक्षण (संशोधन)

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान 27 फरवरी 2001 की अधिसूचना सं. फेमा.36/2001-आरबी द्वारा यथा संशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.23/2000-आरबी के विनियम 6 अर्थात विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 एवं 15 फरवरी 2012 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.80 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार माल अथवा साफ्टवेयर के प्रत्येक निर्यातक को किसी एक फार्म (जीआर/पीपी/एसडीएफ/साफ्टेक्स/बल्क साफ्टेक्स) में घोषणा करनी है तथा संबंधित प्राधिकारी को प्रमाणन के लिए उसे प्रस्तुत करना है।

2. माल/साफ्टवेयर के निर्यात हेतु प्रयोग किए जाने वाले मौजूदा घोषणा पत्र संबंधी फार्म को सरल बनाने के लिए, नान-ईडीआई पोर्ट से सभी प्रकार के माल के निर्यात हेतु "निर्यात घोषणा संबधी फार्म(ईडीएफ)" नामक सामान्य फार्म और एकल अथवा बल्क साफ्टवेयर एक्स्पोर्ट हेतु सामान्य साफ्टेक्स फार्म निरूपित किया गया है। माल के निर्यात हेतु घोषणा करने संबंधी मौजूदा जीआर/पीपी फार्मों की जगह ईडीएफ फार्म प्रयोग किया जाएगा। ईडीआई पोर्ट से माल के निर्यात की प्रक्रिया यथावत रहेगी और एसडीएफ फार्म अब तक की भाँति प्रयोग किया जाएगा। ईडीएफ और साफ्टेक्स फार्म क्रमश: संलग्नक । और संलग्नक ।। में दिए गए हैं।

3. संशोधित प्रक्रिया के तहत, निर्यातक 25,000 अमरीकी डालर से कम के निर्यातों सहित सभी निर्यात लेनदेनों के लिए, यथा लागू, फार्मों में घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक ईडीएफ फार्म नं. (वर्तमान जीआर फार्म की प्राप्ति की वेब आधारित प्रक्रिया के स्थान पर) के अलावा ऑफ-साइट साफ्टवेयर के एक्स्पोर्ट के लिए प्रयोग करने हेतु निर्यातकों को आन-लाइन साफ्टेक्स फार्म नं. (एकल अथवा बल्क) प्राप्त करने की सुविधा अपनी वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध करायेगा। उक्त नंबर प्राप्त (जनरेट) करने के लिए, आवेदक को आन-लाइन फार्म भरना होगा (जिसके लिए क्रमिक चरण www.rbi.org.inForms →FEMA Forms →Printing EDF/SOFTEX Form No. होंगे), उसके बाद निर्यातक द्वारा प्रत्येक लेनदेन के लिए EDF/SOFTEX फार्म नं. तैयार होंगे। आन-लाइन फार्म और प्रस्तुतीकरण पत्र के नमूने संलग्नक III में दिए गए हैं। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा एकल और बल्क साफ्टेक्स फार्म नंबर (मैनुअली) आबंटित करने की मौजूदा सुविधा बंद कर दी जाएगी।

5. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम निर्यातकों से अपेक्षा करता है कि वे इस प्रकार आबंटित नंबर का प्रयोग करते हुए ईडीएफ/साफ्टेक्स फार्म पूरा करके संबंधित प्राधिकारी/यों को प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तुत करें और उसके बाद उसे आवश्यक कार्रवाई के लिए, अब तक की भाँति, प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत करें।

6. उक्त निदेश 1 अक्तूबर 2013 से लागू होंगे। प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत करायें ।

7. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा),1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अंतर्गत और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किये गये हैं।

भवदीय

(सी. डी. श्रीनिवासन)
मुख्य महाप्रबंधक

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