अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के प्रति एक्सपोजर – जोखिम भार की समीक्षा - आरबीआई - Reserve Bank of India
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के प्रति एक्सपोजर – जोखिम भार की समीक्षा
आरबीआई/2024-25/120 विवि.एसटीआर.आरईसी.61/21.06.001/2024-25 25 फरवरी 2025 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के प्रति एक्सपोजर – जोखिम भार की समीक्षा 16 नवंबर 2023 के परिपत्र ‘उपभोक्ता ऋण और एनबीएफसी को बैंक ऋण से संबंधित विनियामक दिशा निर्देश’ के पैराग्राफ 2.बी के अनुसार, उन सभी मामलों में जहां एनबीएफसी की बाह्य रेटिंग के अनुसार मौजूदा जोखिम भार 100 प्रतिशत से कम था, एनबीएफसी1 के लिए एससीबी के एक्सपोजर पर जोखिम भार 25 प्रतिशत अंक (दी गई बाह्य रेटिंग से जुड़े जोखिम भार के अतिरिक्त) बढ़ा दिया गया था।
[1] आवास वित्त कंपनियों को दिए गए ऋण तथा एनबीएफसी को दिए गए ऋण को छोड़कर, जो मौजूदा अनुदेशों के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र हैं।
[2] जैसा कि 06 अक्तूबर 2016 के लघु वित्त बैंकों के लिए परिचालन दिशानिर्देशों के अनुबंध के पैराग्राफ 1.4 के अनुसार एसएफबी पर भी लागू है |