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अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के प्रति एक्सपोजर – जोखिम भार की समीक्षा

आरबीआई/2024-25/120

विवि.एसटीआर.आरईसी.61/21.06.001/2024-25

 25 फरवरी 2025

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर)

महोदया / महोदय,

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के प्रति एक्सपोजर – जोखिम भार की समीक्षा

16 नवंबर 2023 के परिपत्र ‘उपभोक्ता ऋण और एनबीएफसी को बैंक ऋण से संबंधित विनियामक दिशा निर्देश’ के पैराग्राफ 2.बी के अनुसार, उन सभी मामलों में जहां एनबीएफसी की बाह्य रेटिंग के अनुसार मौजूदा जोखिम भार 100 प्रतिशत से कम था, एनबीएफसी1 के लिए एससीबी के एक्सपोजर पर जोखिम भार 25 प्रतिशत अंक (दी गई बाह्य रेटिंग से जुड़े जोखिम भार के अतिरिक्त) बढ़ा दिया गया था।
2. समीक्षा करने पर, ऐसे एक्सपोजर पर लागू जोखिम भार को बहाल करने का निर्णय लिया गया है और यह बाह्य रेटिंग के अनुसार होगा, जैसा कि समय-समय पर संशोधित 1 अप्रैल 2024 के 'मास्टर परिपत्र - बेसल III पूंजी विनियमन' के पैराग्राफ 5.8.12 में निर्दिष्ट है।
3. उपर्युक्त अनुदेश 01 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे। उक्त परिपत्रों के अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।
भवदीय,
(वैभव चतुर्वेदी)
मुख्य महाप्रबंधक


[1] आवास वित्त कंपनियों को दिए गए ऋण तथा एनबीएफसी को दिए गए ऋण को छोड़कर, जो मौजूदा अनुदेशों के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र हैं।

[2] जैसा कि 06 अक्तूबर 2016 के लघु वित्त बैंकों के लिए परिचालन दिशानिर्देशों के अनुबंध के पैराग्राफ 1.4 के अनुसार एसएफबी पर भी लागू है  

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