विभिन्न भुगतान प्रणाली आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए समयसीमा का विस्तार - आरबीआई - Reserve Bank of India
विभिन्न भुगतान प्रणाली आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए समयसीमा का विस्तार
आरबीआई/2019-20/251 04 जून 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, विभिन्न भुगतान प्रणाली आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए समयसीमा का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का संदर्भ लें - (क) पूर्वदत्त भुगतान लिखतों के निर्गमन एवं परिचालन से संबंधित मास्टर निदेश पर डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1164/02.14.006/2017-18 दिनांक 11 अक्टूबर 2017 (समय-समय यथा संशोधित), (ख) कार्ड लेनदेन की सुरक्षा बढ़ाने पर डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1343/02.14.003/2019-20 दिनांक 15 जनवरी 2020, (ग) प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों का उपयोग करते हुए विफल हुए लेनदेन के लिए टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) और ग्राहक क्षतिपूर्ति को सुसंगत बनाना पर डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.629/02.01.014/2019-20 दिनांक 20 सितंबर 2019 और (घ) पेमेंट एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देशों पर डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1810/02.14.008/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020। 2. वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि कुछ क्षेत्रों के संबंध में अनुपालन के लिए समयसीमा को बढ़ा दिया जाए जिसका विवरण अनुबंध में दिया गया है । 3. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 के अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किया गया है। भवदीय, (पी. वासुदेवन) संलग्नक : यथोक्त दिनांक 04 जून 2020 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1897/02.14.003/2019-20 का अनुबंध
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