नागरिक विमानन क्षेत्र के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार - आरबीआई - Reserve Bank of India
नागरिक विमानन क्षेत्र के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार
भारिबैंक/2012-13/545 25 जून 2013 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक महेदया/महोदय, नागरिक विमानन क्षेत्र के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंकों का ध्यान उपर्युक्त विषय पर 24 अप्रैल 2012 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.113 की ओर आकृष्ट किया जाता है। 2. उल्लिखित परिपत्र के पैराग्राफ 2 (iii) के अनुसार, नागरिक विमानन क्षेत्र हेतु कार्यशील पूंजी के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार उक्त परिपत्र के जारी होने की तारीख से बारह (12) माह के भीतर ले लिये जाने चाहिए। अब यह निर्णय लिया गया है कि नागरिक विमानन क्षेत्र हेतु कार्यशील पूंजी के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की योजना 31 दिसंबर 2013 तक जारी रखी जाए। 3. बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति से संबंधित सभी अन्य पहलू यथावत बने रहेंगे । 4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने घटकों और ग्राहकों को अवगत कराने का कष्ट करें। 5. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अधीन वांछित किसी अन्य अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं। भवदीय, (रुद्र नारायण कर) |