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नागरिक विमानन क्षेत्र के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार

भारिबैंक/2011-12/523
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 113

24 अप्रैल 2012

सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महेदया/महोदय,

नागरिक विमानन क्षेत्र के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों का ध्यान, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 3/2000-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना) विनियमावली, 2000 और समय - समय पर यथा संशोधित, 1 अगस्त 2005 के एपी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 5 की ओर आकृष्ट किया जाता है।

2. मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यशील पूंजी के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार लेना अनुमत अंतिम उपयोग के अंतर्गत नहीं आता है। बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी नीति की समीक्षा करने पर और वर्ष 2012-13 के लिए संघीय (यूनियन) बजट में की गई घोषणा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि नागरिक विमानन क्षेत्रगत कार्यशील पूंजी हेतु, अनुमत मार्ग से, लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधारों को अंतिम उपयोग के रूप में मानने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के तहत दी जाए:

  1. कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत और यात्री परिवहन (transportation) के लिए नागरिक विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी अनुसूचित परिचालक के परमिट-लाइसेंस की धारक, एयरलाइन कंपनियाँ, कार्यशील पूंजी के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के लिए पात्र होंगी;

  2. एयरलाइन कंपनियों के नकदी प्रवाह, विदेशी मुद्रा के अर्जन और लिए गए ऋण की चुकौती करने की क्षमता के आधार पर, बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति दी जाएगी;

  3. कार्यशील पूंजी के लिए, बाह्य वाणिज्यिक उधार, इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से 12 माह के भीतर ले लिए जाने चाहिए;

  4. तीन वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि वाले बाह्य वाणिज्यिक उधार लिए जा सकते हैं; और

  5. संपूर्ण नागरिक विमानन क्षेत्र के लिए, समग्र बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की उच्चतम सीमा एक बिलियन अमरीकी डालर होगी और किसी एक विमानन कंपनी को, 300 मिलियन अमरीकी डालर तक का अधिकतम, बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति दी जा सकती है। इस सीमा का उपयोग, कार्यशील पूंजी के साथ-साथ, घरेलू बैंकिंग प्रणाली से कार्यशील पूंजी हेतु लिए गए रुपया ऋण (ऋणों) की बकाया राशि के पुनर्वित्त के लिए भी किया जा सकता है। कार्यशील पूंजी हेतु लिए गए रुपया ऋणों के पुनर्वित्त के लिए, बाह्य वाणिज्यिक उधार की सुविधा के उपयोग की इच्छुक विमानन कंपनियाँ, अपने घरेलू उधारदाता/ओं से लिए गए रुपया ऋणों की बकाया राशि के संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

3. उल्लेखानुसार कार्यशील पूंजी/कार्यशील पूंजी के पुनर्वित्त हेतु लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार को रोल ओवर करने की अनुमति नहीं होगी।

4. ऐसे बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले आवदेन पत्र के साथ, सनदी लेखाकार का इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए जिसमें अपेक्षित कार्यशील पूंजीगत ऋण की राशि और प्रक्षेपित (प्रोजेक्टेड) विदेशी मुद्रा का नकदी प्रवाह/अर्जन दिया गया हो, जिसका उपयोग ऋण चुकाने के लिए किया जाएगा। प्राधिकृत व्यापारी यह सुनिश्चित करे कि बाह्य वाणिज्यिक उधार की चुकौती के लिए, ऐसी कंपनियां विदेशी मुद्रा हेतु भारतीय बाजार का इस्तेमाल न करें तथा इस बाबत देयता का निपटान उधार लेने वाली कंपनी के द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जन से किया जाए।

5. बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी नीति में किए गए संशोधन इस परिपत्र की तारीख से लागू होंगे। बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति संबंधी सभी अन्य पहलू यथावत बने रहेंगे ।

6. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत कराने का कष्ट करें।

7. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अधीन वांछित किसी अन्य अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं।

भवदीया,

(रश्मि फौज़दार)
मुख्य महाप्रबंधक

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