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कम लागत वाली सस्ती आवास परियोजनाओं के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार

भारिबैंक/2012-13/539
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 113

24 जून 2013

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक

महोदया/ महोदय

कम लागत वाली सस्ती आवास परियोजनाओं के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान उल्लिखित विषय पर 17 दिसंबर 2012 के ए. पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 61 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार एक स्वीकृत अंतिम उपयोग के रूप में कम लागत वाली सस्ती आवास परियोजनाओं के लिए, अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत, बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति है।

2. कम लागत वाली सस्ती आवास परियोजनाओं के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने से संबंधित नीति की समीक्षा की गयी है और यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र में निहित दिशानिर्देशों में निम्नानुसार संशोधन किया जाए:

  1. डेवलपर्स/बिल्डर्स को आवासीय परियोजनाओं का कार्य करने (undertaking) का पूर्व में विनिर्दिष्ट पाँच (5) वर्षों के बजाए न्यूनतम तीन (3) वर्षों का अनुभव और निर्माण गुणवत्ता तथा सुपुर्दगी देने के मामले में अच्छा ट्रैक रेकार्ड होना चाहिए।

  2. आवास वित्त कंपनियों के लिए नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार न्यूनतम प्रदत्त पूंजी 50 करोड़ (भारतीय) रुपए से कम न होने संबंधी शर्त हटायी जाती है। हालांकि, विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियां (NOF) 300 करोड़ (भारतीय) रुपए से कम न होने संबंधी शर्त यथावत/अपरिवर्तित बनी रहेगी।

  3. कम लागत वाली सस्ती आवास योजना के तहत बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15, दोनों वर्षों में से प्रत्येक के लिए एक-एक बिलियन अमरीकी डालर की समग्र उच्चतम सीमा विस्तारित (extend) की गई है, जो तदनंतर पुनरीक्षा के अधीन होगी।

  4. डेवलपर्स/बिल्डर्स द्वारा ली गई बाह्य वाणिज्यिक उधार राशि, पूर्ण हेज आधार पर संपूर्ण परिपक्वता के लिए, रुपए में स्वाप की जाएगी।

3. राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) द्वारा आगे उधार देने (आन-लेडिंग) के लिए अपनाये जाने वाले ब्याज दर विन्यास (स्प्रेड) का निर्धारण:

लागत और अन्य संबंधित बातों को ध्यान में लेते हुए राष्ट्रीय आवास बैंक अपने द्वारा लगाये जाने वाले ब्याज दर विन्यास (Interest Rate Spread) का निर्धारण करेगा। राष्ट्रीय आवास बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि कम लागत वाली सस्ती आवास योजना के तहत विशिष्ट यूनिटों के भावी(संभावित) स्वामियों को आगे उधार देने हेतु आवास वित्त कंपनियों के लिए ब्याज दर विन्यास तर्कसंगत हो।

4. आवास वित्त कंपनियां आवेदन करते समय,

  1. राष्ट्रीय आवास बैंक, नोडल एजेंसी, से इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगी, कि लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार कम लागत वाली सस्ती आवास यूनिटों के भावी (संभावित) स्वामियों के वित्तपोषण के लिये है;

  2. सुनिश्चित करें कि एक आवास यूनिट की लागत 30 लाख (भारतीय) रुपए से अधिक नहीं होगी
    तथा ऋण 25 लाख रुपए से अधिक नहीं होगा;

  3. सुनिश्चित करें कि वित्तपोषित यूनिटों का अधिकतम कारपेट क्षेत्र 60 वर्ग मीटर का है: और

  4. सुनिश्चित करें कि आवास वित्त कंपनियों द्वारा अंतिम क्रेता से ली जाने वाली ब्याज दर तर्कसंगत हो।

5. उपर्युक्त ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र में उल्लिखित योजना के सभी अन्य पहलू यथावत बने रहेंगे। प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय वस्तु से अपने घटकों और ग्राहकों को अवगत कराने का कष्ट करें।

6. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं ।

भवदीय

(रुद्र नारायण कर)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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