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रेन्मिन्बी (आरएमबी) में बाह्य वाणिज्यिक उधार

भारिबैंक/2012-13/546
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.117

25 जून 2013

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक

महोदया/महोदय

रेन्मिन्बी (आरएमबी) में बाह्य वाणिज्यिक उधार

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों का ध्यान उपरोक्त विषय पर 27 सितंबर 2011 के ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 30 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की भारतीय कंपनियों को अनुमोदन मार्ग के तहत एक बिलियन अमरीकी डालर की वार्षिक सीमा के तहत रेन्मिन्बी (आरएमबी) में बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति दी गयी है, जो आगे समीक्षाधीन है ।

2. यह पाया गया है कि रेन्मिन्बी (आरएमबी) में बाह्य वाणिज्यिक उधार की सुविधा अब तक अप्रयुक्त रही है। तदनुसार, रेन्मिन्बी (आरएमबी) में बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की योजना की पुनरीक्षा की गयी है और यह निर्णय लिया गया है कि यह योजना इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से समाप्त की जाए।

3. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने ग्राहकों/घटकों को अवगत कराने का कष्ट करें।

4. इस परिपत्र में समाहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति/अनुमोदन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं।

भवदीय

(रुद्र नारायण कर)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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