3जी स्पेक्ट्रम आबंटन के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति - आरबीआई - Reserve Bank of India
3जी स्पेक्ट्रम आबंटन के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति
भारिबैंक/2012-13/543 25 जून 2013 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया/महोदय 3जी स्पेक्ट्रम आबंटन के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान स्पेक्ट्रम आबंटन के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने से संबंधित 25 जनवरी 2010 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.28 की ओर आकृष्ट किया जाता है। 2. मौजूदा नीति के अनुसार, सफल बोली लगाने वालों द्वारा स्पेक्ट्रम आबंटन के लिए प्रारंभिक भुगतान रुपया स्रोतों से किया जा सकता है, जिसे अनुमोदन मार्ग के तहत, दीर्घावधि बाह्य वाणिज्यिक उधार द्वारा पुनर्वित्तपोषित किया जा सकता है, बशर्ते सरकार को अंतिम किस्त के भुगतान की तारीख से 12 महीने के भीतर बाह्य वाणिज्यिक उधार ले लिया जाए। 3. बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति की समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि 3जी स्पेक्ट्रम रुपया ऋण, जो अभी तक टेलीकाम आपरेटरों की खाता बहियों में बकाया हैं, के वित्तपोषण के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार खिड़की 31 मार्च 2014 तक खुली रहेगी। 4. बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति से संबंधित सभी अन्य पहलू अपरिवर्तित बने रहेंगे। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषय वस्तु से अपने घटकों और ग्राहकों को अवगत कराने का कष्ट करें। 5. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति/अनुमोदन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं। भवदीय (रुद्र नारायण कर) |