बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति - बाह्य वाणिज्यिक उधार का पुनर्वित्तपोषण / पुनर्निर्धारण - आरबीआई - Reserve Bank of India
बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति - बाह्य वाणिज्यिक उधार का पुनर्वित्तपोषण / पुनर्निर्धारण
भारिबैंक/2013-14/133 11 जुलाई 2013 सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महेदया/महोदय बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति - बाह्य वाणिज्यिक उधार का पुनर्वित्तपोषण / पुनर्निर्धारण प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों का ध्यान बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी 20 अप्रैल 2012 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.112 की ओर आकृष्ट किया जाता है। 2. समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि उल्लिखित परिपत्र में निहित अनुदेश 30 सितंबर 2013 तक लागू बने रहेंगे और उसके पश्चात समीक्षा के अधीन होंगे। 3. बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति संबंधी सभी अन्य पहलू अपरिवर्तित बने रहेंगे और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने घटकों एवं ग्राहकों को अवगत कराएं। 4. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं । भवदीय, (रुद्र नारायण कर) |