नोटों और सिक्कों की विनिमय सुविधा - आरबीआई - Reserve Bank of India
नोटों और सिक्कों की विनिमय सुविधा
भारिबैं/2012-13/428 28 जनवरी 2013 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक /मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय नोटों और सिक्कों की विनिमय सुविधा कृपया 17 अप्रैल 2012 को घोषित भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति वक्तव्य के पैरा 130 और 131 का संदर्भ लें । 2. फलस्वरूप , '' नोटों और सिक्कों की विनिमय सुविधा '' पर 2 जुलाई 2012 के हमारे मास्टर परिपत्र डीसीएम(एनइ)सं.जी-1/08.07.18/2012-13 के पैरा 1(ए) में निहित दिशानिर्देशों के क्षेत्र को निम्नानुसार विस्तारित किया गया है : गंदे नोटों के विनिमय और अच्छे स्वच्छ बैंकनोटों/सिक्कों को जारी करने के अतिरिक्त कटे/फटे बैंकनोटों के विनिमय की सुविधा भी सभी बैंक शाखाओं (सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) में उपलब्ध कराई जानी चाहिये । यदि कोई शाखा , किसी कारणवश , अपने काउंटरों से तत्काल कटे/फटे नोटों का अधिनिर्णय करने में असमर्थ हो तो वह ऐसे नोटों को स्वीकृत करें और अधिनिर्णय के लिए उस मुद्रा तिजोरी शाखा को भेजे जिसके साथ वह संलग्न है । किसी भी परिस्थिति में यह सुनिश्चित करें प्रस्तुतकर्ता को भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 2009 के अनुसार उचित समयावधि उदाहरणार्थ एक पखवाड़े के अंदर विनिमय मूल्य प्राप्त हो जाए । उपर्युक्त सुविधा बिना किसी पक्षपात जनता के सभी सदस्यों को सभी कारोबार के दिनों पर उपलब्ध कराई जानी चाहिये । 3. उपरोक्त परिपत्र में शामिल अन्य अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे । 4. उपर्युक्त दिशा-निर्देश, तत्काल प्रभाव से लागू होंगे । भवदीय (बी.पी.विजयेन्द्र) अनु:यथोक्त |