मास्टर परिपत्र - नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र - नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा
आरबीआई/2012-13/83 02 जुलाई 2012 अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक महोदया / महोदय मास्टर परिपत्र - नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा कृपया नोटों तथा सिक्कों के विनिमय की सुविधा संबंधी 1 जुलाई 2011 का हमारा मास्टर परिपत्र डीसीएम (नोट विनिमय) सं.जी-1 /08.07.18/2011-12 देखें । उक्त विषय पर संशोधित मास्टर परिपत्र की एक प्रतिलिपि आपकी सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है । मास्टर परिपत्र की प्रतिलिपि हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है । भवदीय (बी.पी.विजयेंद्र) संलग्न : यथोक्त मास्टर परिपत्र - नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा – 2 जुलाई 2012 1. शाखाओं में नोट / सिक्कों के विनिमय की सुविधा (क) पूरे देश में सभी बैंक शाखाओं से अपेक्षित है कि वे जनसाधारण को निम्नलिखित ग्राहक सेवाएं अधिक तत्परता और कारगर ढंग से प्रदान करें ताकि उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु न आना पड़े :- I. नए / अच्छी हालत के सभी मूल्यवर्ग के नोटों तथा सिक्कों की मांग ; II. गंदे नोट बदलना और III. लेनदेन अथवा विनिमय में नोट एवं सिक्के स्वीकारना । (ख) '' सभी निर्दिष्ट बैंक शाखाओं '' से यह अपेक्षित हैं कि वे कटे-फटे/ दोषपूर्ण नोटों के विनिमय की सुविधा प्रदान करें । वर्तमान में , इस प्रयोजन के लिए करेंसी चेस्ट शाखाएं '' निर्दिष्ट शाखाएं '' हैं । इन शाखाओं से यह भी अपेक्षित हैं कि वे कारोबार के सभी दिनों पर किसी पक्षपात के बिना आम जनता को कटे/ फटे गंदे/ नोटों की विनिमय सुविधा प्रदान करें और मांग पर नये नोटों/ सिक्कों को जारी करें । इसके अतिरिक्त , तथापि , एक माह में किसी रविवार के दिन कतिपय चयनित मुद्रा तिजोरी वाली शाखाओं द्वारा विनिमय सुविधा प्रदान करने की योजना यथावत बनी रहेगी । ऐसी सभी बैंक शाखाओं के नाम और उनके पतें संबंधित बैंकों के पास उपलब्ध होने चाहियें । (ग) आम आदमी के जानकारी के लिए शाखाओं के स्तर पर उपलब्ध ऐसी सेवाओं का , व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये । (घ) कोई भी बैंक शाखा , उसके काउंटरों पर प्रस्तुत किए गए छोटे मूल्यवर्ग के नोट और /या सिक्के की स्वीकृती के लिए इन्कार नहीं करें । 2. रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली 2009 सम्पूर्ण शक्तियों का प्रत्यायोजन (क) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58(2) के साथ पठित धारा 28 के अनुसार कोई भी व्यक्ति भारत सरकार द्वारा जारी करेंसी नोटों या बैंकनोटों में से किसी गुम हो चुके, चोरी हो गये, विकृत या अपूर्ण करेंसी नोट का मूल्य भारत सरकार अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक से अधिकार के तौर पर वसूल करने का पात्र नहीं है । तथापि , वास्तविक मामलों में जनता को कठिनाई से बचाने के प्रयोजन से यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से भारतीय रिज़र्व बैंक उन परिस्थितियों तथा उन शर्तों और परिसीमाओं का निर्धारण कर सकता है, जिनके अनुसार ऐसे करेंसी नोटों या बैंक नोटों का मूल्य एक अनुग्रह के रूप में दिया जा सके । (ख) जनता के लाभ और हित की दृष्टि से यह सुविधा प्रदान करने हेतु बैंकों की निर्दिष्ट शाखाओं को कटे-फटे /गंदे /विकृत नोटों का अधिनिर्णयन करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली 2009 के अनुसार प्राधिकृत किया गया हैं । 3.गंदे नोट की परिभाषा का सरलीकरण विनिमय सुविधाओं में तेजी लाने के उद्देश्य से गंदे नोटों की मुक्त रुप से परिभाषा की गयी है । '' गंदा नोट '' उस नोट को माना जाता है जिसका सामान्य रूप से बहुत अधिक इस्तेमाल किये जाने के कारण गंदा बना हुआ हो और उस नोट को भी गंदा नोट माना जाता है जिसे दो टुकडों को चिपकाकर बनाया गया हो जिसमें प्रस्तुत नोट के दोनों टुकडे एक ही नोट के हैं और नोट में सभी आवश्यक विशेषताएं मौजूद हैं । सरकारी देनदारी चुकता करने के लिए या बैंक के काउन्टरों पर अपने खातों में जमा करने के लिए जनता द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर भी ये नोट स्वीकार किए जाएं । इस प्रकार के चलन में न लाने योग्य नोटों को किसी भी हाल में पुन: जारी करने योग्य नोटों के रूप में जनता को फिर से जारी न किया जाए बल्कि इन्हें अगले प्रसंस्करण के लिए गंदे नोट प्रेषण के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालयों को भेजने हेतु मुद्रा तिजोरियों में जमा कर दिया जाए । 4. विरूपित नोट - प्रस्तुत एवं पास किया जाना ‘विरूपित नोट’ का अभिप्राय ऐसे नोट से है जिसका कि एक हिस्सा गायब हो अथवा जिसे दो टुकडों से अधिक टुकडों से बनाया गया हो । विरूपित नोटों को बैंकों की किसी भी निर्दिष्ट शाखाओं में प्रस्तुत किया जा सकता है इस प्रकार के प्रस्तुत किये गये नोटों को स्वीकृत करना होगा और भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली 2009 के तहत बनाए गये उल्लिखित नियमों के अनुसार अधिनिर्णयन कर विनिमय प्रदान करना होगा । 5. अत्यधिक खस्ताहाल, जले, टुकड़े-टुकड़े, चिपके हुए नोट ऐसे नोट जो बहुत ही खस्ताहाल हों या बुरी तरह से जल गए हों, टुकड़े - टुकड़े हो गए हों अथवा आपस में बुरी तरह से चिपक गए हों, और इस वजह से वे अब सामान्यतया उठाने-रखने लायक न रह गए हों तो बैंक शाखाओं को ऐसे नोटों को बदलने के लिए स्वीकृत नहीं करना चाहिये । ऐसे नोटों को बदलने के लिए लेने के बजाए धारक को सलाह दी जाये कि वह इन नोटों को भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित निर्गम कार्यालय में प्रस्तुत करे, जहाँ पर इनका अधिनिर्णयन एक विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाएगा । 6. भुगतान करें/भुगतान किया/निरस्त ’की मुहरें लगे नोट
7. राजनैतिक नारा या संदेश आदि लिखे हुए नोट यदि किसी नोट के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कोई नारा अथवा राजनीतिक प्रकृति का संदेश लिखा हो तो यह विधिमान्य मुद्रा नहीं रह जाती और भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली 1975 (1980 तक यथा संशोधित) के नियम 6 (3)(iii) के अंतर्गत ऐसे नोटों को निरस्त कर दिया जाएगा । इसी प्रकार विरूपित किए गए नोट भी भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली 2009 के नियम 6 (3)(ii) के अंतर्गत निरस्त किये जा सकते हैं । 8. जानबूझकर काटे गए नोट यदि जानबूझकर काटे गए अथवा बेईमानी से फेर- बदल किये नोटों को विनिमय मूल्य पाने के लिये प्रस्तुत किया जाता है तो उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली 2009 के नियम 6 (3)(ii) के अंतर्गत निरस्त कर दिया जाये । यद्यपि जानबूझकर काटे नोटों की कोई ठीक-ठीक परिभाषा निर्धारित करना संभव नहीं है, तथापि ऐसे नोटों को ध्यान से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कार्य जानबूझकर धोखा देने के उद्देश्य से किया गया है, क्यों कि ऐसे नोटों को जिस प्रकार से काटा/विरूपित किया जाता है उसमें नोटों के आकार/गायब हुए टुकड़ों में एकरूपता देखने को मिलती है अर्थात ये नोट किसी खास जगह पर ही विकृत होते हैं, खासकर जब नोट बड़ी मात्रा में प्रस्तुत किये जाते हैं । ऐसे मामलों में प्रस्तुतकर्ता का नाम, प्रस्तुत किए गए नोटों की संख्या और मूल्यवर्ग आदि विवरण, भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्गम विभाग के उप महाप्रबंधक /महाप्रबंधक, जिनके अधिकार क्षेत्र में शाखा आती है, को रिपोर्ट किये जायें । बड़ी मात्रा में ऐसे नोट प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को भी दे दी जाये । 9. प्रशिक्षण हमारे निर्गम कार्यालय, निर्दिष्ट बैंक शाखाओं के "निर्धारित अधिकारियों" के लिए प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं । चूँकि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य निर्धारित अधिकारियों को दोषपूर्ण नोटों के अधिनिर्णयन की प्रक्रिया की जानकारी देना तथा उनमें आत्मविश्वास पैदा करना हैं, अत: यह अनिवार्य है कि संबंधित शाखाओं के निर्धारित अधिकारियों को ऐसे कार्यक्रम में नामित किया जाए । 10. नोटिस बोर्ड लगाना सभी निर्दिष्ट बैंक शाखाओं से अपेक्षित है कि वे अपनी शाखाओं में आसानी से दिखाई देने वाले स्थान पर इस आशय का नोटिस बोर्ड लगाएं जिस पर लिखा होना चाहिए कि " यहाँ पर दोषपूर्ण नोट बदले एवं स्वीकार किये जाते हैं "। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी सभी निर्दिष्ट शाखाएँ नोट एवं सिक्कों के विनिमय की सेवाएं प्रदान कर रही है और निर्दिष्ट शाखाओं की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जा रही हैं । शाखओं को यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि नोट बदलने की यह सुविधा केवल उनके ग्राहकों के लिए सीमित नहीं हैं बल्कि अन्यों को भी दी जा रही है । तथापि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा की नोट विनिमय सुविधा केवल निजी मुद्रा परिवर्तकों / दोषपूर्ण नोटों के व्यवसायियों तक ही सीमित न रह जाए । 11. निर्दिष्ट शाखाओं के स्तर पर अधिनिर्णीत नोटों का निपटान निर्दिष्ट बैंक शाखाओं द्वारा अधिनिर्णीत नोटों की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में पूर्ण मूल्य प्रदत्त नोटों को गंदे नोटों के अगले प्रेषण के साथ पूर्व - निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निर्गम कार्यालय को भेज दिया जाए । आधा मूल्य भुगतान किए गए तथा निरस्त नोट जो कि निर्दिष्ट बैंक वाली शाखा के अपने नकदी शेष में रखे हैं , जब भी आवश्यक या तो पूर्ण मूल्य प्रदत्त नोटों के प्रेषण के साथ अलग से पैकिंग करके या फिर पंजीकृत एवं बीमाकृत डाक द्वारा भेज दिये जायें । पूर्ण मूल्य प्रदत्त नोटों को निर्गम कार्यालय द्वारा तिजोरी प्रेषण माना जायेगा जबकि आधा मूल्य प्रदत्त तथा निरस्त नोट, अधिनिर्णयन हेतु प्रस्तुत किए गये नोट माने जायेंगे तथा तद्नुसार उनका प्रसंस्करण किया जायेगा । सभी निर्दिष्ट बैंक शाखाओं से यह अपेक्षित हैं कि उनके द्वारा महीने के दौरान अधिनिर्णीत किए गए नोटों की नंबरों सहित मासिक विवरणी हमारे निर्गम कार्यालयों को भेजें । 12. भारतीय रिजर्व बैंक और वाणिज्य बैंकों के बीच करार (क) बैंक शाखाओं को नोटों के बदले सिक्कों को स्वीकृत करना होगा। (ख) उन्हें जनसाधारण से बिना किसी रूकावट के सभी मूल्यवर्ग के सिक्कों, जो भारतीय सिक्का अधिनियम , 1906 के अधीन वैध मुद्रा हैं; को स्वीकार करना होगा और उनके मूल्य का नोटों में भुगतान करना होगा । (ग) सिक्कों की भारी मात्रा में प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए सिक्कों को या तो तौल कर लेना होगा या फिर सिक्के गिनने वाली मशीनों का प्रयोग करना होगा । 13. आहरित सिक्के (क) भारत सरकार द्वारा जारी 20 दिसंबर 2010 की राजपत्रित अधिसूचना सं. 2529 के अनुसरण में, समय - समय पर जारी किये गये 25 पैसे और उससे निम्न मूल्यवर्ग के सिक्के, 30 जून 2011 के प्रभाव से भुगतान के साथ – साथ लेखा के लिए वैध मुद्रा नहीं रहेंगे । इन सिक्कों को रिज़र्व बैंक के अगले अनुदेशों तक बैंक के छोटे सिक्कों के डिपो में रखा जाएं । (ख) क्युप्रो- निकेल के 50 पैसे और एक रुपये मूल्यवर्ग के सिक्के चलन से निकाल कर टकसालों को भेजे जाने हैं । इन सिक्कों को मूल्य-वर्गवार और धातु-वार स्वीकृत किया जायें और ग्राहकों से प्राप्ति होने पर इन्हें 100 -100 सिक्कों की थैलियों में भरकर रखा जायें । प्रचलन में चल रहे वर्तमान 50 पैसे, और एक रुपये के सिक्कों की स्वीकृति के लिए भी यही प्रणाली अपनायी जायें। (ग) शाखाओं के स्तर पर अप्रचलित और संचलन से निकाले गये सिक्कों को रखने की समस्या के निराकरण हेतु क्युप्रो- निकेल के 50 पैसे और एक रुपये के सिक्के संबंधित बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं (अथवा अन्य बैंकों की संपर्क शाखाओं ) के माध्यम से प्रचलित कार्य-पध्दति के अनुसार पूर्व सूचना के साथ भारत सरकार की हैदराबाद. कोलकाता तथा मुंबई स्थित टकसालों को भेज दिये जायें । स्टेनलेस स्टील के 50 पैसे और एक रुपये के सिक्के तथा क्युप्रो-निकेल के₹2 और₹ 5 के सिक्के वापिस चलन में डाल दिये जायें । क्युप्रो - निकेल के₹ 2 के सिक्कों को आम जनता को जारी न किया जाएं बल्कि उन्हें अगले अनुदेशों तक निर्दिष्ट शाखाओं में रखा जाएं । यदि इन सिक्कों की मांग में कमी के कारण सिक्कों का स्टॉक धारण क्षमता से अधिक हो जाए तो सर्किल के निर्गम कार्यालय से सिक्कों के प्रेषण हेतु संपर्क किया जाये । 14. निगरानी और नियंत्रण (क) बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधक /आंचलिक प्रबंधक, बैंक शाखाओं का आकस्मिक दौरा करें और इस संबंध में अपने प्रधान कार्यालय को अनुपालन की स्थिति से अवगत करायें जो कि इन रिपोर्ट्स की समीक्षा करेंगे तथा जहाँ जरूरी होगा , तत्परता से सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे । (ख) इस संबंध में किसी अनुदेश का अनुपालन न करना भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों की अवहेलना/उल्लंघन माना जायेगा । मास्टर परिपत्र - नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा – 2 जुलाई 2012 मास्टर परिपत्र द्वारा समेकित परिपत्रों/ अधिसूचनाओं की सूची
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