भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) - सरकारी मार्ग के तहत अनुमत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के अंतर्गत ईक्विटी शेयर जारी करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) - सरकारी मार्ग के तहत अनुमत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के अंतर्गत ईक्विटी शेयर जारी करना
भारिबैंक/2011-12/295 09 दिसंबर 2011 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक महोदया/महोदय, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) - सरकारी मार्ग के तहत प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। (एडी श्रेणी-।) बैंकों का ध्यान, 30 जून 2011 के ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 74 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके द्वारा उसमें दर्शायी गयी शर्तों के अधीन पूँजीगत माल, / मशीनरी / उपकरणों (पुरानी मशीनरी सहित) के आयात के परिवर्तन तथा परिचालनपूर्व/निगमनपूर्व व्यय (किराये के भुगतान, आदि सहित) द्वारा सरकारी मार्ग के तहत ईक्विटी शेयर / अधिमानी शेयर जारी करने के लिए अनुमति दी गयी है । 2. अब यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र की कतिपय शर्तों में संशोधन किया जाए । संशोधित शर्ते संलग्नक में दी गयी हैं । 3. 30 जून 2011 के ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 74 में निहित सभी अन्य अनुदेश यथावत बने रहेंगे । 4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने घटकों/ग्राहकों को अवगत करायें । 5. विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 ( 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी) में आवश्यक संशोधन अलग से जारी किये जा रहे हैं । 6. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमत/अनुमोदन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं । भवदीया, (रश्मि फौजदार) |