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भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) - सरकारी मार्ग के तहत अनुमत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के अंतर्गत ईक्विटी शेयर जारी करना

भारिबैंक/2012-13/375
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.74

10 जनवरी 2013

सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/महोदय,

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) - सरकारी मार्ग के तहत
अनुमत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के अंतर्गत ईक्विटी शेयर जारी करना

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों का ध्यान 9 दिसंबर 2011 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 55 के साथ पठित 30 जून 2011 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 74 के पैराग्राफ 3 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके जरिये उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन पूँजीगत माल, आदि के आयात के रूपांतरण द्वारा, सरकारी मार्ग के तहत, ईक्विटी शेयर/अधिमानी शेयर जारी करने की अनुमति दी गयी थी।

2. नीति की समीक्षा करने पर, अब यह निर्णय लिया गया है कि उल्लिखित पैराग्राफ की कतिपय शर्तों में संशोधन किया जाए। संशोधित शर्तें संलग्नक में दी गयी हैं।

3. 30 जून 2011 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 74 और 9 दिसंबर 2011 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 55 में निहित सभी अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों/घटकों को अवगत करायें।

5. विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में आवश्यक संशोधन 23 अप्रैल 2012 की अधिसूचना सं. फेमा 229/2012-आरबी तथा 19 अक्तूबर 2012 की अधिसूचना सं. फेमा 242/2012-आरबी के जरिये अधिसूचित किए गए हैं।

6. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किये गये हैं।

भवदीय,

(रुद्र नारायण कर)
मुख्य महाप्रबंधक


संलग्नक

[10 जनवरी 2013 का ए.पी.
(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.74]

संदर्भ: 30 जून 2011 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 74

पूर्ववर्ती शर्त

संशोधित शर्त

पैरा 3(।)

पूँजीगत माल/मशीनरी/उपकरणों (पुरानी मशीनरी सहित) के आयात,

पूँजीगत माल/मशीनरी/उपकरणों (पुरानी मशीनरी को छोड़कर) के आयात,

पैरा 3(।)(बी)

ऐसे आयातित पूँजीगत माल/ मशीनरी/ उपकरणों (पुरानी मशीनरी सहित) का स्वतंत्र मूल्यांकन किसी तीसरी पार्टी संस्था (कंपनी), अधिमानत: जिस देश से आयात किया जा रहा है उसके किसी स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए मूल्यांकन और ऐसे आयातों का उचित मूल्य निर्धारण करने के संबंध में सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा जारी दस्तावेजों/ प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपि के साथ प्रस्तुत किया गया हो;

ऐसे आयातित पूँजीगत माल/ मशीनरी/ उपकरणों (पुरानी मशीनरी को छोड़कर) का स्वतंत्र मूल्यांकन किसी तीसरी पार्टी संस्था (कंपनी), अधिमानत: जिस देश से आयात किया जा रहा है उसके किसी स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए मूल्यांकन और ऐसे आयातों का उचित मूल्य निर्धारण करने के संबंध में सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा जारी दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपि के साथ प्रस्तुत किया गया हो;

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