2. इस संबंध में वित्तीय आसूचना इकाई, भारत ने 19 दिसंबर 2014 के अपने परिपत्र के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि आगे, तत्काल प्रभाव से यदि बैंकों के पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है तो वे 'शून्य'(nil) सीटीआर / एनटीआर रिपोर्टों को निर्धारित अवधि में भेजें। इस परिपत्र को एफआईयू-आईएनडी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।
भवदीया,
(सेंटा जॉय) महाप्रबंधक
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