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'शून्‍य ' सीटीआर / एनटीआर रिपोर्ट फाइल करना

आरबीआई/2014-15/523
डीसीबीआर.बीपीडी (पीसीबी/आरसीबी) परि. No.22/14.01.062/2014-15

31 मार्च 2015

मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहाकरी बैंक /
राज्‍य और केंद्रीय सहकारी बैंक

'शून्‍य ' सीटीआर / एनटीआर रिपोर्ट फाइल करना

महोदया / महोदय,

वित्‍तीय आसूचना इकाई (एफआईयू-आईएनडी), भारत को नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर), अलाभार्थ संगठन के लेनदेन संबंधी रिपोर्ट भेजने के संदर्भ में " अपने ग्राहक को जानिए मानदंड’ / ‘धनशोधन निवारण मानक’/ ‘आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध’ / धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व " पर 1 जुलाई 2014 के मास्‍टर परिपत्र सं बीपीडी.(पीसीबी)एमसी.सं.16/12.05.001/2014-15 के पैरा सं 2.17, 2.18 और 2.19 तथा 1 जुलाई 2014 के परिपत्र सं आरपीसीडी.आरआरबी. आरसीबी.एएमएल.बीसी.No.02/07.51.018/2014-15 के पैरा 2.19 देखें।

2. इस संबंध में वित्‍तीय आसूचना इकाई, भारत ने 19 दिसंबर 2014 के अपने परिपत्र के माध्‍यम से यह स्‍पष्‍ट किया है कि आगे, तत्‍काल प्रभाव से यदि बैंकों के पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है तो वे 'शून्‍य'(nil) सीटीआर / एनटीआर रिपोर्टों को निर्धारित अवधि में भेजें। इस परिपत्र को एफआईयू-आईएनडी वेबसाइट पर उपलब्‍ध कराया गया है।

भवदीया,

(सेंटा जॉय)
महाप्रबंधक

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