वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2019
आरबीआई/2019-20/133 01 जनवरी 2020 प्रति सभी वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक महोदया / महोदय, वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2019 कृपया 26 जून 2019 को जारी वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2019 का अवलोकन कीजिए। 2. उक्त निदेशों के पैरा 3(i) में किए गए प्रावधान के अनुसार रिज़र्व बैंक इसके द्वारा फिनान्शियल बेंचमार्कस् इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) द्वारा प्रशासित निम्नलिखित बेंचमार्कों को ‘महत्वपूर्ण बेंचमार्क’ के रूप में अधिसूचित करता है :
3. इसके अलावा उक्त निदेशों के पैराग्राफ 3(ii) के अनुसार ‘महत्वपूर्ण बेन्च्मार्क’ का प्रशासन करने वाले व्यक्ति को इस अधिसूचना की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर रिज़र्व बैंक को आवेदन करके इन बेन्चमार्क के प्रशासन को निरंतर बनाए रखने के लिए प्राधिकृतिकरण कराना होगा। 4. यह अधिसूचना 26 जून 2019 को जारी वित्तीय बेन्चमार्क प्रशासक (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2019 के तहत अपेक्षा के अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। भवदीय (सास्वत महापात्र) |
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