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बैंकिंग सेवाओं के विस्तार द्वारा वितीय समावेशन – व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) का उपयोग

आरबीआई/2011-12/425
बैंपविवि.सं. बीएल. बीसी. 82/22.01.009/2011-12

2 मार्च 2012
12 फाल्गुन 1933 (शक)

सभी अनुसूचित वाणि‍ज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) और स्थानीय क्षेत्र बैंक

महोदय

बैंकिंग सेवाओं के विस्तार द्वारा वितीय समावेशन – व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) का उपयोग

कृपया उपर्युक्त विषय पर 28 सितंबर 2010 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं. बीएल. बीसी 43/22.01.009/2010-11 का पैरा 3 "बीसी मॉडल" देखें, जिसमें यह कहा गया है कि कोई व्यवसाय प्रतिनिधि एक से अधिक बैंकों का व्यवसाय प्रतिनिधि हो सकता है, परंतु ग्राहक से संपर्क के स्थलों पर व्यवसाय प्रतिनिधि का खुदरा केंद्र या उप-एजेंट केवल एक बैंक का प्रतिनिधित्व करेगा और उसी की सेवाएँ प्रदान करेगा। यह भी कहा गया था कि बैंक और व्यवसाय प्रतिनिधि के बीच की संविदा पर लागू शर्तें लिखित करार में स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए और उनकी कानूनी दृष्टि से पूरी जाँच होनी चाहिए। बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि करार तैयार करते समय बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 3 नवंबर 2006 को जारी बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम नियंत्रण और आचारसंहिता संबंधी दिशानिर्देश में निहित अनुदेशों की कड़ाई से अनुपालना करनी चाहिए। इसके अलावा, व्यवसाय प्रतिनिधियों और उनके खुदरा केंद्रों/उप एजेंटों के कार्यों के लिए बैंक पूरी तरह ज़िम्मेवार होंगे।

2. इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि बीसी के खुदरा केंद्रों या उप एजेंटों के स्थान पर (अर्थात ग्राहक संपर्क के स्थलों पर) अन्तर परिचालन (एक से अधिक बैंकों का परिचालन) करने की अनुमति दी जाये, बशर्ते जिस बैंक ने बीसी को नियुक्त किया है उसके पास उपलब्ध प्रौधोगिकी अन्तर परिचालन को समर्थन करती हो। यह अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

(क) बीसी के ऐसे खुदरा केंद्रों या उप एजेंटों के पास लेनदेन और पुष्टिकरण आन लाईन किए जाते हों;

(ख) लेनदेन कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) प्लेटफॉर्म पर किए जाते हों; और

(ग) बैंक भारतीय बैंक संघ द्वारा सूचित की जाने वाली मानक परिचालन प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हों।

तथापि, बीसी अथवा उसका खुदरा केंद्र अथवा उप एजेंट ग्राहक संपर्क स्थल पर उसी बैंक का प्रतिनिधित्व करता रहेगा, जिसने उसे नियुक्त किया है।

3. 28 सितम्बर 2010 के मौजूदा दिशानिर्देश में वर्णित सभी शर्तें यथावश्यक परिवर्तनों सहित बीसी के खुदरा केंद्रों या उप एजेंटों द्वारा किए गये परिचालनों पर लागू होंगी।

भवदीय

(मुरली राधाकृष्णन)
मुख्य महाप्रबंधक

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