शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय पुर्नंरचना
आरबीआई /2008-09 /470
मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय /महोदया शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय पुर्नंरचना कृपया उपर्युक्त विषय पर 23 जनवरी 2009 का हमारा परिपत्र शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.39/09.16.900/2008-09 देखें । उक्त परिपत्र के पैरा 3 के द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि पुनर्संरचना के बाद संबंधित बैंक का प्रबंधन एक प्रशासक मंडल के हाथों में होना चाहिए जिसमें वयैक्तिक जमाकर्ताओं के प्रतिनिधि तथा व्यावसायिक बैंकर भी हों ताकि पुनर्संरचना योजना के समुचित कार्यन्वयन सहित एनपीए की वसूली सुनिश्ुचित की जा सके । 2. उक्त मामले की समीक्षा की गई है तथा यह निर्णय लिया गया है कि शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय पुनर्संरचना संबंधी प्रस्तावों पर विचार करते समय उपर्युक्त पूर्वापेक्षा को समाप्त कर दिया जाए । तदनुसार, शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय पुनर्संरचना के प्रस्तावों पर विचार करते समय प्रबंधन के पहलुओं पर मामले के आधार पर किया जाएगा । 3. कृपया प्राप्ति-प्राप्ति-सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें ।
भवदीय (ए.के. खौंड) |