भारिबैं/2013-14/386 गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.सं. 362/03.10.001/2013-14 29 नवम्बर 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय/महोदया, इन्फ्रास्ट्रक्चर को वित्त प्रदान करना – ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण’ की परिभाषा कृपया इन्फ्रास्ट्रक्चर को वित्त प्रदान करना – ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण’ की परिभाषा पर पर 02 अगस्त 2013 का हामरे परिपत्र गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.सं.354/03.10.001/2013-14 का अवलोकन करें। 2. भारत सरकार ने 7 अक्तूबर 2013 की अपनी राजपत्र अधिसूचना के द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर उप-क्षेत्रों की समन्वित मास्टर सूची को अद्यतन किया है और मास्टर सूची में निम्नलिखित नए उप-क्षेत्रों को शामिल किया हैः -
भारत के किसी भी स्थान में तथा किसी भी स्टॉर रेटिंग के साथ रू 200 करोड़ से अधिक की परियोजना लागत वाले प्रत्येक होटल -
रू 300 करोड़ से अधिक की परियोजना लागत वाले प्रत्येक कन्वेंशन सेंटर 2. तदनुसार, एनबीएफसी विवेकपूर्ण मानदण्ड दिशानिर्देश, 2007 में विनिर्दिष्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण की मौजूदा परिभाषा को तत्काल प्रभाव से संशोधित किया जाता है। इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण की संशोधित परिभाषा इस परिपत्र के अनुबंध दी जा रही है। उक्त दिनांक की संशोधित अधिसूचना गहन अनुपालन हेतु इसके साथ संलग्न है। भवदीय (एन एस विश्वनाथन) प्रधान मुख्य महाप्रबंधक अनुबंध ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण’ के लिए उप-क्षेत्रों की सूची उधारदाता (यथा एनबीएफसी) द्वारा किसी उधारकर्ता को इन्फ्रास्ट्रक्चर के निम्नलिखित उप-क्षेत्रों में एक्सपोजर के लिए प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधा ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण’ के रूप में मान्य होगीः क्र. सं. | श्रेणी | ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर उप-क्षेत्र | 1. | परिवहन | i | सड़क तथा पुल | ii | पत्तन1 | iii | अंतरदेशीय जल मार्ग | iv | हवाई अड्डा | v | रेलवे ट्रैक, सुरंग, छोटे पुल, पुल2 | vi | शहरी सार्वजनिक परिवहन (शहरी सड़क परिवहन के मामले में रोलिंग स्टाक को छोड़कर) | 2. | ऊर्जा | i. | बिजली उत्पादन | ii. | विद्युत पारेषण | iii. | बिजली वितरण | iv. | तेल की पाइपलाइनें | v. | तेल/गैस/तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भंडारण सुविधा3 | vi. | गैस पाइपलाइनें4 | 3. | जल तथा सफाई व्यवस्था (सैनीटेशन) | i. | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन | ii. | जल आपूर्ति पाइपलाइनें | iii. | जलशोधन कारखाने | iv. | सीवेज संग्रह, शोधन और निपटान प्रणाली | v. | सिंचाई (बांध, नहर, तटबंधन इत्यादि) | vi. | चक्रवात जलनिकासी प्रणाली | vii | स्लरी पाइपलाइनें सिंचाई (बांध, नहर, तटबंधन इत्यादि) चक्रवात जलनिकासी प्रणाली स्लरी पाइपलाइनें | 4. | दूर संचार | i. | दूरसंचार (जड़ नेटवर्क)5 | ii. | दूरसंचार टॉवर | iii. | दूरसंचार एवं टेलीकॉम सेवाएं | 5. | सामाजिक तथा व्यावसायिक इन्फ्रास्ट्रक्चर | i. | शैक्षणिक संस्थाएं (पूंजी स्टॉक) | ii. | अस्पताल (पूंजी स्टॉक)6 | iii. | तीन-सितारा या उच्च श्रेणी वर्गीकृत होटल जो 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों के बाहर स्थित हैंl | iv. | औद्योगिक पार्क, एसईजेड, पर्यटन सुविधाएं तथा कृषि बाजार | v. | उर्वरक (पूंजी निवेश) | vi. | शीतागार सहित कृषि तथा बागवानी संबंधी उत्पादों के लिए उत्पादनोत्तर भंडारण इन्फ्रास्ट्रक्चर | vii. | टर्मिनल बाजार | viii | मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं | ix | प्रशीतन श्रृंखला7 | x | भारत के किसी भी स्थान में तथा किसी भी स्टॉर रेटिंग के साथ रू 200 करोड़ से अधिक की परियोजना लागत8 वाले प्रत्येक होटल | xi | रू 300 करोड़ से अधिक की परियोजना लागत8 वाले प्रत्येक कन्वेंशन सेंटर | नोट 1. कैपिटल ड्रेजिंग सम्मिलित हैl 2. सहयोगी टर्मिनल इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे लदान/उतराई टर्मिनल, स्टेशन तथा भवन सम्मिलित हैंl 3. कच्चे तेल का सामरिक भंडारण सम्मिलित हैl 4. नगर गैस वितरण नेटवर्क सम्मिलित हैl 5. ब्राडबैंड/इंटरनेट उपलब्ध कराने वाले आप्टिक फाइबर/केबिल नेटवर्क सम्मिलित हैंl 6. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, पराचिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान एवं चिकित्सा केंद्र सम्मिलित हैंl 7. कृषि तथा संबंधित उत्पादों, समुद्री उत्पादों एवं मांस के संरक्षण तथा भंडारण के लिए फार्म के स्तर पर प्री-कूलिंग के लिए शीत गृह सुविधा सम्मिलित हैl 8. इस परिपत्र की तारीख से भावी प्रभाव के साथ लागू होगा तथा तीन वर्ष की अवधि के लिए पात्र परियोजना हेतु उपलब्ध होगा; पात्र लागत में भूमि की कीमत तथा लिज़ (पट्टा) प्रभार शामिल नहीं होगा किंतु निर्माण के दौरान का ब्याज शामिल होगा। | भारतीय रिजर्व बैंक गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग केंन्द्रीय कार्यालय सेंटर - 1 , विश्व व्यपार केन्द्र कफ परेड, कोलाबा मुंबई- 400 005 अधिसूचना संख्या. गैबैंपवि(नीप्र) 265/मुमप्र(सीआरएस)-2013 29 नवम्बर 2013 भारतीय रिजर्व बैंक , जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए, बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन से 22 फरवरी 2007 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस.192/डीजी(वीएल)-2007 में अंतविष्ट गैर बैंकिंग वित्तीय ( जमाराशियां स्वीकार करने या धारण करने वाली) कंपनियां विवेकपूर्ण मानदण्ड ( रिजर्व बैंक ) निदेश 2007 ( इसके बाद इसे निदेश कहा जाएगा) को संशोधित करना आवश्यक है. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 (1934 का 2) की धारा 45 ञक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त निदेश को तत्काल प्रभाव से निम्नवत संशोधित करने का निदेश देता है यथा- पैराग्राफ 2(1) (viii) का संशोधन पैराग्राफ 2(1) (viii) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए: उधारदाता (यथा एनबीएफसी) द्वारा किसी उधारकर्ता को इन्फ्रास्ट्रक्चर के निम्नलिखित उप-क्षेत्रों में एक्सपोजर के लिए प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधा ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण’ के रूप में मान्य होगीः क्र. सं. | श्रेणी | ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर उप-क्षेत्र | 1. | परिवहन | i | सड़क तथा पुल | ii | पत्तन1 | iii | अंतरदेशीय जल मार्ग | iv | हवाई अड्डा | v | रेलवे ट्रैक, सुरंग, छोटे पुल, पुल2 | vi | शहरी सार्वजनिक परिवहन (शहरी सड़क परिवहन के मामले में रोलिंग स्टाक को छोड़कर) | 2. | ऊर्जा | i. | बिजली उत्पादन | ii. | विद्युत पारेषण | iii. | बिजली वितरण | iv. | तेल की पाइपलाइनें | v. | तेल/गैस/तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भंडारण सुविधा3 | vi. | गैस पाइपलाइनें4 | 3. | जल तथा सफाई व्यवस्था (सैनीटेशन) | i. | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन | ii. | जल आपूर्ति पाइपलाइनें | iii. | जलशोधन कारखाने | iv. | सीवेज संग्रह, शोधन और निपटान प्रणाली | v. | सिंचाई (बांध, नहर, तटबंधन इत्यादि) | vi. | चक्रवात जलनिकासी प्रणाली | vii | स्लरी पाइपलाइनें सिंचाई (बांध, नहर, तटबंधन इत्यादि) चक्रवात जलनिकासी प्रणाली स्लरी पाइपलाइनें | 4. | दूर संचार | i. | दूरसंचार (जड़ नेटवर्क)5 | ii. | दूरसंचार टॉवर | iii. | दूरसंचार एवं टेलीकॉम सेवाएं | 5. | सामाजिक तथा व्यावसायिक इन्फ्रास्ट्रक्चर | i. | शैक्षणिक संस्थाएं (पूंजी स्टॉक) | ii. | अस्पताल (पूंजी स्टॉक)6 | iii. | तीन-सितारा या उच्च श्रेणी वर्गीकृत होटल जो 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों के बाहर स्थित हैंl | iv. | औद्योगिक पार्क, एसईजेड, पर्यटन सुविधाएं तथा कृषि बाजार | v. | उर्वरक (पूंजी निवेश) | vi. | शीतागार सहित कृषि तथा बागवानी संबंधी उत्पादों के लिए उत्पादनोत्तर भंडारण इन्फ्रास्ट्रक्चर | vii. | टर्मिनल बाजार | viii | मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं | ix | प्रशीतन श्रृंखला7 | x | भारत के किसी भी स्थान में तथा किसी भी स्टॉर रेटिंग के साथ रू 200 करोड़ से अधिक की परियोजना लागत8 वाले प्रत्येक होटल | xi | रू 300 करोड़ से अधिक की परियोजना लागत8 वाले प्रत्येक कन्वेंशन सेंटर | नोट 1. कैपिटल ड्रेजिंग सम्मिलित हैl 2. सहयोगी टर्मिनल इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे लदान/उतराई टर्मिनल, स्टेशन तथा भवन सम्मिलित हैंl 3. कच्चे तेल का सामरिक भंडारण सम्मिलित हैl 4. नगर गैस वितरण नेटवर्क सम्मिलित हैl 5. ब्राडबैंड/इंटरनेट उपलब्ध कराने वाले आप्टिक फाइबर/केबिल नेटवर्क सम्मिलित हैंl 6. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, पराचिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान एवं चिकित्सा केंद्र सम्मिलित हैंl 7. कृषि तथा संबंधित उत्पादों, समुद्री उत्पादों एवं मांस के संरक्षण तथा भंडारण के लिए फार्म के स्तर पर प्री-कूलिंग के लिए शीत गृह सुविधा सम्मिलित हैl 8. इस परिपत्र की तारीख से भावी प्रभाव के साथ लागू होगा तथा तीन वर्ष की अवधि के लिए पात्र परियोजना हेतु उपलब्ध होगा; पात्र लागत में भूमि की कीमत तथा लिज़ (पट्टा) प्रभार शामिल नहीं होगा किंतु निर्माण के दौरान का ब्याज शामिल होगा। | (एन एस विश्वनाथन) प्रधान मुख्य महाप्रबंधक भारतीय रिजर्व बैंक गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग केंन्द्रीय कार्यालय सेंटर - 1 , विश्व व्यपार केन्द्र कफ परेड, कोलाबा मुंबई- 400 005 अधिसूचना संख्या. गैबैंपवि(नीप्र) 266/मुमप्र(सीआरएस)-2013 29 नवम्बर 2013 भारतीय रिजर्व बैंक , जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए, बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन से 22 फरवरी 2007 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस.193/डीजी(वीएल)-2007 में अंतविष्ट गैर बैंकिंग वित्तीय ( जमाराशियां नहीं स्वीकारने या नहीं धारण करने वाली) कंपनियां विवेकपूर्ण मानदण्ड ( रिजर्व बैंक ) निदेश 2007 ( इसके बाद इसे निदेश कहा जाएगा) को संशोधित करना आवश्यक है. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 ञक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त निदेश को तत्काल प्रभाव से निम्नवत संशोधित करने का निदेश देता है यथा- पैराग्राफ 2(1) (viii) का संशोधन पैराग्राफ 2(1) (viii) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए: उधारदाता (यथा एनबीएफसी) द्वारा किसी उधारकर्ता को इन्फ्रास्ट्रक्चर के निम्नलिखित उप-क्षेत्रों में एक्सपोजर के लिए प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधा ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण’ के रूप में मान्य होगीः क्र. सं. | श्रेणी | ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर उप-क्षेत्र | 1. | परिवहन | i | सड़क तथा पुल | ii | पत्तन1 | iii | अंतरदेशीय जल मार्ग | iv | हवाई अड्डा | v | रेलवे ट्रैक, सुरंग, छोटे पुल, पुल2 | vi | शहरी सार्वजनिक परिवहन (शहरी सड़क परिवहन के मामले में रोलिंग स्टाक को छोड़कर) | 2. | ऊर्जा | i. | बिजली उत्पादन | ii. | विद्युत पारेषण | iii. | बिजली वितरण | iv. | तेल की पाइपलाइनें | v. | तेल/गैस/तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भंडारण सुविधा3 | vi. | गैस पाइपलाइनें4 | 3. | जल तथा सफाई व्यवस्था (सैनीटेशन) | i. | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन | ii. | जल आपूर्ति पाइपलाइनें | iii. | जलशोधन कारखाने | iv. | सीवेज संग्रह, शोधन और निपटान प्रणाली | v. | सिंचाई (बांध, नहर, तटबंधन इत्यादि) | vi. | चक्रवात जलनिकासी प्रणाली | vii | स्लरी पाइपलाइनें सिंचाई (बांध, नहर, तटबंधन इत्यादि) चक्रवात जलनिकासी प्रणाली स्लरी पाइपलाइनें | 4. | दूर संचार | i. | दूरसंचार (जड़ नेटवर्क)5 | ii. | दूरसंचार टॉवर | iii. | दूरसंचार एवं टेलीकॉम सेवाएं | 5. | सामाजिक तथा व्यावसायिक इन्फ्रास्ट्रक्चर | i. | शैक्षणिक संस्थाएं (पूंजी स्टॉक) | ii. | अस्पताल (पूंजी स्टॉक)6 | iii. | तीन-सितारा या उच्च श्रेणी वर्गीकृत होटल जो 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों के बाहर स्थित हैंl | iv. | औद्योगिक पार्क, एसईजेड, पर्यटन सुविधाएं तथा कृषि बाजार | v. | उर्वरक (पूंजी निवेश) | vi. | शीतागार सहित कृषि तथा बागवानी संबंधी उत्पादों के लिए उत्पादनोत्तर भंडारण इन्फ्रास्ट्रक्चर | vii. | टर्मिनल बाजार | viii | मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं | ix | प्रशीतन श्रृंखला7 | x | भारत के किसी भी स्थान में तथा किसी भी स्टॉर रेटिंग के साथ रू 200 करोड़ से अधिक की परियोजना लागत8 वाले प्रत्येक होटल | xi | रू 300 करोड़ से अधिक की परियोजना लागत8 वाले प्रत्येक कन्वेंशन सेंटर | नोट 1. कैपिटल ड्रेजिंग सम्मिलित हैl 2. सहयोगी टर्मिनल इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे लदान/उतराई टर्मिनल, स्टेशन तथा भवन सम्मिलित हैंl 3. कच्चे तेल का सामरिक भंडारण सम्मिलित हैl 4. नगर गैस वितरण नेटवर्क सम्मिलित हैl 5. ब्राडबैंड/इंटरनेट उपलब्ध कराने वाले आप्टिक फाइबर/केबिल नेटवर्क सम्मिलित हैंl 6. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, पराचिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान एवं चिकित्सा केंद्र सम्मिलित हैंl 7. कृषि तथा संबंधित उत्पादों, समुद्री उत्पादों एवं मांस के संरक्षण तथा भंडारण के लिए फार्म के स्तर पर प्री-कूलिंग के लिए शीत गृह सुविधा सम्मिलित हैl 8. इस परिपत्र की तारीख से भावी प्रभाव के साथ लागू होगा तथा तीन वर्ष की अवधि के लिए पात्र परियोजना हेतु उपलब्ध होगा; पात्र लागत में भूमि की कीमत तथा लिज़ (पट्टा) प्रभार शामिल नहीं होगा किंतु निर्माण के दौरान का ब्याज शामिल होगा। | (एन एस विश्वनाथन) प्रधान मुख्य महाप्रबंधक |