अस्थायी दर बचत बॉन्ड 2020 (करयोग्य) (27 जून 2022 को अद्यतित) - आरबीआई - Reserve Bank of India
अस्थायी दर बचत बॉन्ड 2020 (करयोग्य) (27 जून 2022 को अद्यतित)
आरबीआई/2019-2020/261 26 जून, 2020 महोदय/महोदया, अस्थायी दर बचत बॉन्ड 2020 (करयोग्य) भारत सरकार ने 26 जून, 2020 के भारत सरकार की अधिसूचना F.No.4(10)-B(W&M)/2020 के अनुसार 1 जुलाई 2020 से अस्थायी दर बचत बॉन्ड 2020 (करयोग्य) शुरू करने का निर्णय लिया। बॉन्डों के निर्गम के नियम एवं शर्त उपर्युक्त भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार होगा। परिपत्र की प्रति, सरकारी अधिसूचना और इस योजना से संबन्धित प्रेस विज्ञप्ति आरबीआई वेबसाइट पर हैं। बॉन्ड की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित है। 1. निवेश के लिए पात्रता : बॉन्ड लिया जा सकता है- (i) भारत के निवासी,
(ii) हिन्दू अविभाजित परिवार 2. अभिदान - बांडों का अभिदान (Subscription) नकद (केवल 20,000 रुपये तक) /ड्राफ्ट/चेक या प्राप्तकर्ता कार्यालय को स्वीकार्य कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड के रूप में होगी। 3. बॉन्ड के रूप - बांड केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किए जाएंगे और प्राप्तकर्ता कार्यालय के साथ खोले गए बॉन्ड लेजर खाता (बीएलए) नामक खाते में धारक के क्रेडिट पर रखे जाएंगे। 4. प्राप्तकर्ता कार्यालय – संलग्न सूची के अनुसार संस्थाओ की शाखाए। 5. नामांकन – सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) और दिनांक 1 दिसंबर 2007 के भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में प्रकाशित भारतीय प्रतिभूति विनियमन, 2007 के प्रावधानों के अनुसार नामांकन और इसका निष्कासन होगा। 6. अंतरणीयता – किसी निवेशक के बॉन्ड लेजर खाते (बीएलए) के क्रेडिट पर रखे गए बॉन्डो को बांड धारक की मृत्यु की दशा में नामांकित व्यक्ति (यों) /कानूनी उत्तराधिकारी को स्थानांतरित करने के अलावा हस्तांतरणीय नहीं होगा। 7. ब्याज (अस्थायी) – (i) विकल्प – बॉन्ड पर ब्याज प्रत्येक वर्ष छमाही के अंतराल पर 1 जनवरी और 1 जुलाई को भुगतान योग्य होगा। संचयी आधार पर ब्याज के भुगतान को कोई विकल्प नहीं है। (ii) दर – बॉन्ड का कूपन/ब्याज छमाही 1 जनवरी 2021 से पुनः निर्धारित किया जाएगा और उसके बाद प्रत्येक 1 जुलाई और 1 जनवरी को होगा। पहले कूपन अवधि के लिए कूपन दर 1 जनवरी, 2021 को निर्धारित 7.15% पर भुगतान योग्य होगा। (iii) मूल दर – कूपन दर को संबंधित एनएससी दर से अधिक (+) 35 बीपीएस के दायरे में प्रचलित राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (एनएससी) दर के साथ जोड़ा/आंका जाएगा। 8. ब्रोकरेज - जुटाई गई राशि का 0.5% की दर से ब्रोकरेज प्राप्तकर्ता कार्यालयों को भुगतान किया जाएगा, और प्राप्तकर्ता कार्यालय प्राप्त ब्रोकरेज का कम से कम 50 प्रतिशत अपने साथ पंजीकृत ब्रोकर्स/सब ब्रोकर्स को साझा करेंगे, जो ब्रोकर्स/सब-ब्रोकर्स को अपने द्वारा मुहर लगे ग्राहको के आवेदनों से प्राप्त हुआ है। 9. परिचालन दिशानिर्देश – इन बांडों को सर्विसिंग के संबंध में सभी परिचालन दिशानिर्देशों की उपलब्धता की सुविधा को एक स्थान पर करने के लिए, समेकित परिचालन दिशानिर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे और आरबीआई की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। 10. 27 मार्च, 2018 की अधिसूचना एफ संख्या 4 (2) W&M/2018 के माध्यम से वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों के विभाग) द्वारा जारी भारत सरकार की अधिसूचना में निर्दिष्ट अन्य सभी नियम और शर्ते बॉन्ड पर लागू होगी। भवदीय, (टी. के. राजन) |