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विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) (FCNR (B)) योजना

भारिबैंक/2014-15/596
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 98

14 मई 2015

सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/महोदय,

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) (FCNR (B)) योजना

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान, समय-समय पर यथासंशोधित, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.5/2000-आरबी के द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 की अनुसूची 2 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें FCNR (B) जमा खाते खोलने एवं रखने के संबंधमें दिशा-निर्देश दिये गए हैं।

2. हमारी नाटिस में यह बात आयी है कि प्राधिकृत व्यापारी बैंक FCNR (B) जमा खाते बंद करने एवं उसके बाद निधियों के विप्रेषण के समय विभिन्न अपेक्षाओं को पूरा करने केलिए निम्न बातों के लिए दबाव डालते हैं:

  1. ए2 फॉर्म प्रस्तुत करना

  2. खाताधारक को स्वयं उपस्थित होने के लिए आग्रह करना

  3. विप्रेषण का उद्देश्य पूछना ।

3. इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि रुपया निधियों से विदेशी मुद्रा खरीदते समय फॉर्म ए2 फाइल करना होता है, इसलिए FCNR (B) निधियों के विप्रेषण के समय उक्त अपेक्षा लागू नहीं होती है। इसके अलावा, खाताधारकों को स्वयं उपस्थित होने का आग्रह करने के बजाय खाताधारकों की निधियों को परेशानी रहित तरीके सेविप्रेषित करने की बात सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी की सहायता से बैंक ऐसे अन्य तौर-तरीके ईजाद कर सकते हैं जिससे लेनदेनों की वास्तविकता सुनिश्चित की जा सके।

4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत कराएं ।

5. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं ।

भवदीय,

(ए.के.पाण्डेय)
मुख्य महाप्रबंधक

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