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भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश - विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति की समीक्षा – बीमा क्षेत्र

भा.रि.बैंक/2015-16/350
ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं॰ 58

31 मार्च 2016

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक

महोदया /महोदय,

भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश - विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति की समीक्षा – बीमा क्षेत्र

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं॰ फेमा 20/2000-आरबी के मार्फत जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 की ओर आकृष्ट किया जाता है।

2. भारत सरकार द्वारा बीमा क्षेत्र से संबन्धित मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति की समीक्षा की गई है और तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि बीमा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत मौजूदा विदेशी निवेश की सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दी जाए, बशर्ते कि इस संबंध में 30 मार्च 2016 की अधिसूचना सं॰ फेमा 366/2016-आरबी के माध्यम से यथा अधिसूचित कतिपय नियमों और शर्तों का पालन किया जाए।

3. प्राधिकृत व्यापारी बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु के बारे में अपने घटकों (Constituents) और ग्राहकों को अवगत कराएं।

4. इस परिपत्र में निहित निर्देश, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गये हैं।

भवदीय

(शेखर भटनागर)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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