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फार्मास्युटिकल क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश - स्पष्टीकरण

भारिबैंक/2014-15/441
ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 70

2 फरवरी 2015

सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/महोदय,

फार्मास्युटिकल क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश - स्पष्टीकरण

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान, 21 अप्रैल 2014 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.124 एवं समय-समय पर यथा संशोधित, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 की ओर आकृष्ट किया जाता है। उक्त अधिसूचना की अनुसूची 1 के अनुसार फार्मास्युटिकल क्षेत्र में ग्रीनफील्ड निवेशों के लिए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं ब्राउनफील्ड निवेशों (अर्थात वर्तमान कंपनियों में निवेश) के लिए सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।

2. फार्मास्युटिकल क्षेत्र के लिए मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति की अब समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि फार्मास्युटिकल क्षेत्र के समान ही पहले समझे जाने वाले मेडिकल डिवाइसेस क्षेत्र के लिए अलग से एक विशेष वर्ग को तत्काल प्रभाव से सृजित (carve) किया जाएगा।

3. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी 6 जनवरी 2015 के प्रेस नोट सं. 2 (2015 सीरीज़) की प्रतिलिपि संलग्न है।

4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबन्धित घटकों और ग्राहकों को अवगत कराएं।

5. 14 जनवरी 2015 के जीएसआर सं. 30(ई) के जरिए रिज़र्व बैंक ने 9 जनवरी 2015 की अधिसूचना सं. फेमा. 334/2015-आरबी के द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2015 के मार्फत अब विषयगत/मूल (subject) विनियमावली को संशोधित कर दिया है।

6. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं।

भवदीय,

(जे. के. पांडेय)
महाप्रबंधक-प्रभारी अधिकारी

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