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विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर अचल संपत्ति का अधिग्रहण तथा अंतरण)(संशोधन) विनियमावली, 2007

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई - 400 001.

अधिसूचना सं. फेमा 155/2007-आरबी

दिनांक: 07 जून, 2007

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर अचल संपत्ति का अधिग्रहण
तथा अंतरण)(संशोधन) विनियमावली, 2007

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और धारा 47 की उप-धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक , समय समय पर यथा संशोधित,विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर अचल संपत्ति का अधिग्रहण तथा अंतरण) विनियमावली, 2000 (मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 7/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर अचल संपत्ति का अधिग्रहण तथा अंतरण)(संशोधन) विनियमावली, 2007 कहलाएंगे।

(ii) ये विनियम 4 दिसंबर 2004 से माने जायेंगे।

2. विनियम में संशोधन :-

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर अचल संपत्ति का अधिग्रहण तथा अंतरण)विनियमावली,, 2000 के विनियम 5 के उप-विनियम 3 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा ; अर्थात्

"(3ध) भारत में निगमित कोई कंपनी जिसके कि विदेश में अपने कार्यालय हों , अपने कारोबार तथा स्टाफ के आवास-प्रयोजन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों का अनुपालन करते हुए विदेश में अचल संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है ।

(सलीम गंगाधरन)
मुख्य महाप्रबंधक


पाद टिप्पणी :

(i) स्पष्ट किया जाता है कि इस विनियमावली के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी व्यक्ति कोई प्रतिकूल प्रभाव न होगा ।
(ii) मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र में 8 मई 2000 के सं.सा.का.नि.390(अ) में भाग ।।, खंड 3 , उप-खंड (i)में प्रकाशित किए गए हैं और तत्पश्चात् 29 अक्तूबर 2003 की सं.सा.का.नि. 848 (अ) संशोधित किए गए।

सरकारी राजपत्र-असाधारण- भाग ।।,खंड 3, उप-खंड (i)में
30 जून 2007 की सं.सा.का.नि.456(ङ) द्वारा प्रकाशित

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