विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर अचल संपत्ति का अधिग्रहण तथा अंतरण)(संशोधन) विनियमावली, 2007 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर अचल संपत्ति का अधिग्रहण तथा अंतरण)(संशोधन) विनियमावली, 2007
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं. फेमा 155/2007-आरबी दिनांक: 07 जून, 2007 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर अचल संपत्ति का अधिग्रहण विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और धारा 47 की उप-धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक , समय समय पर यथा संशोधित,विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर अचल संपत्ति का अधिग्रहण तथा अंतरण) विनियमावली, 2000 (मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 7/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर अचल संपत्ति का अधिग्रहण तथा अंतरण)(संशोधन) विनियमावली, 2007 कहलाएंगे। (ii) ये विनियम 4 दिसंबर 2004 से माने जायेंगे। 2. विनियम में संशोधन :- विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर अचल संपत्ति का अधिग्रहण तथा अंतरण)विनियमावली,, 2000 के विनियम 5 के उप-विनियम 3 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा ; अर्थात् "(3ध) भारत में निगमित कोई कंपनी जिसके कि विदेश में अपने कार्यालय हों , अपने कारोबार तथा स्टाफ के आवास-प्रयोजन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों का अनुपालन करते हुए विदेश में अचल संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है । (सलीम गंगाधरन) पाद टिप्पणी : (i) स्पष्ट किया जाता है कि इस विनियमावली के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी व्यक्ति कोई प्रतिकूल प्रभाव न होगा ।
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