विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 - आयात के लिए अग्रिम प्रेषण - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 - आयात के लिए अग्रिम प्रेषण
भारतीय रिज़र्व बैंक ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 49 नवंबर 16, 2002 प्रति प्रिय महोदय, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 - आयात के लिए अग्रिम प्रेषण प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान 24 अगस्त 2000 के ए पी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 9 की परिशिष्ट के पैरा अ.11 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार प्राधिकृत व्यापारियों को मालों के आयात के लिए अग्रिम प्रेषण करने की अनुमति दी गई है । उक्त पैराग्राफ के उप पैरा (ग) के अनुसार यदि अग्रिम प्रेषण की रकम 25000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य से अधिक है तो उसके लिए बैंक गारंटी की आवश्यकता होगी । 2. आयात की प्रक्रिया को अधिक सरल और उदार बनाने के दृष्टिकोण से 25,000 अमरिकी डॉलर की सीमा को बढ़ाकर 1,00,000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य करने का निर्णय किया गया है । अत: प्राधिकृत व्यापारी 1,00,000 अमरीकी डॉलर के आयात के लिए अग्रिम प्रेषण, रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना भेजने की अनुमति दे सकते हैं । 3. यदि आयातक अग्रिम प्रेषण की तारीख से, निर्धारित समय (परिपत्र के अ.11(घ) के अनुसार प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा बढ़ाई जानेवाली अवधि समेत) के भीतर माल का आयात असफल रहता है तो आयातक को प्रेषित की गई राशि को अविलंब प्रत्यावर्तित करना होगा । परिपत्र के पैरा अ.11 में विहित अन्य शर्ते अपरिवर्तित रहेंगी । 4. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु की जानकारी अपने सभी ग्राहकों को दे दें । 5. इस परिपत्र में अंतर्विष्ट निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अंतर्गत जारी किये गये है । भवदीया (ग्रेस कोशी) |