RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79177512

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (फेमा) विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग प्रोसीडिंग्स) नियमावली, 2000 (नियमावली) - फेमा, 1999 के अंतर्गत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग

भा.रि.बैंक 2016-17/220
ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 29

2 फरवरी 2017

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंक

महोदया/महोदय,

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (फेमा)
विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग प्रोसीडिंग्स) नियमावली, 2000 (नियमावली) -
फेमा, 1999 के अंतर्गत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों तथा उनके घटकों का ध्यान दिनांक 4 अप्रैल 2014 तथा 16 अक्तूबर 2014 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र क्रमश: संख्या 117 एवं 36 तथा भारत सरकार द्वारा जी.एस.आर.सं. 383 (ई) के तहत जारी एवं समय-समय पर यथा संशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना के मार्फत यथा अधिसूचित विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग प्रोसीडिंग्स) नियमावली, 2000 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को फेमा के अंतर्गत हुए उल्लंघनों को कपाउंड करने संबंधी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है।

2. इसमें आंशिक आशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रीय कार्यालयों को निम्नानुसार कुछ और शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाए:

फेमा विनियम उल्लंघन का संक्षिप्त ब्योरा
दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी की अनुसूची-I का पैराग्राफ 9(2) वर्तमान वर्ष सहित पिछले वर्ष (वर्षों) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाली भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी देयताएं एवं परिसंपत्ति विवरण (FLA विवरणी) के संबंध में वार्षिक विवरणी फाइल करने में विलंब करना।

3. उपर्युक्त पैराग्राफ-2 में दिए गए उल्लंघनों को कंपाउंड करने की शक्तियां, उल्लंघन की राशि की सीमा पर विचार किए बिना सभी क्षेत्रीय कार्यालयों (कोच्चि एवं पणजी को छोड़कर) को प्रत्यायोजित की गई हैं।

4. ऊपर उल्लिखित उल्लंघनों के संबंध में कोच्चि तथा पणजी क्षेत्रीय कार्यालय केवल एक सौ लाख रुपये (1,00,00,000/-) से कम राशि तक के उल्लंघनों को कंपाउंड कर सकते हैं। कोच्चि तथा पणजी क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले रुपए एक सौ लाख (1,00,00,000/-) अथवा उससे अधिक राशि के उल्लंघनों को पहले की भांति केंद्रीय कार्यालय में कंपाउंड किया जाना जारी रहेगा।

5. तदनुसार पैराग्राफ-2 में उल्लिखित तथा पैराग्राफ-3 तथा 4 में दी गई उल्लंघन की राशि तक के उपर्युक्त उल्लंघनों के कंपाउंडिंग के लिए आवेदन, संबंधित कंपनियों द्वारा रिज़र्व बैंक के उन क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत किए जाएंगे जिनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वे आती हैं। सभी अन्य उल्लंघनों के लिए आवेदन विदेशी मुद्रा विभाग, पाँचवी मंजिल, अमर बिल्डिंग, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, मुंबई-400001 को प्रस्तुत किया जाना जारी रहेगा।

6. उपर्युक्त आशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। कंपाउंडिंग पर अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित बने रहेंगे। यह प्रावधान फेमा, 1999 के अंतर्गत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग पर जारी मास्टर निदेश के पैरा 3 तथा 7.4 में स्पष्ट किया गया है।

7. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों एवं घटकों को अवगत कराएं।

8. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं।

भवदीय

(शेखर भटनागर)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?