विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग प्रोसिडिंग्ज) नियमावली, 2000 (नियमावली)- फेमा, 1999 के तहत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग प्रोसिडिंग्ज) नियमावली, 2000 (नियमावली)- फेमा, 1999 के तहत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग
भारिबैंक/2014-15/266 16 अक्तूबर 2014 सभी श्रेणी I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों एवं उनके घटकों का ध्यान 4 अप्रैल 2014 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 117 और भारत सरकार द्वारा 3 मई 2000 के जी.एस.आर. सं. 383(ई) के जरिए अधिसूचित विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग प्रोसिडिंग्ज) नियमावली, 2000, समय समय पर यथा संशोधित, की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में, फेमा के तहत हुए उल्लंघनों की कंपाउंडिंग के लिए, शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है। 2. उनमें आंशिक संशोधन करते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में नीचे दर्शाये गये अनुसार और शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाए:
3. विदेशी निवेश प्रभाग के तीन प्रभागों अर्थात संपर्क/शाखा/परियोजना कार्यालय (LO/BO/ PO) प्रभाग, अनिवासी विदेशी खाता प्रभाग (NRFAD) और अचल संपत्ति (IP) प्रभाग के कार्य 15 जुलाई 2014 से विदेशी मुद्रा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय कक्ष, नई दिल्ली को स्थानांतरित (transfer) कर दिए गए हैं। तदनुसार, विदेशी मुद्रा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय कक्ष नई दिल्ली से संबद्ध अधिकारी अब निम्नलिखित उल्लंघनों की कंपाउंडिंग के लिए प्राधिकृत किए जाते हैं।
4. उल्लिखित पैराग्राफ 2 एवं पैराग्राफ 3 में वर्णित उल्लंघनों को, उल्लंघन राशि की सीमा पर विचार किए बिना, कंपाउंड करने की शक्तियां क्रमश: सभी क्षेत्रीय कार्यालयों (कोच्ची एवं पणजी क्षेत्रीय कार्यालयों को छोड़कर) एवं विदेशी मुद्रा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय कक्ष, नई दिल्ली में प्रत्यायोजित की जाती हैं। पणजी और कोच्ची क्षेत्रीय कार्यालय एक सौ लाख रुपये (रु.1,00,00,000/-) से कम के उक्त उल्लंघनों की कंपाउंडिंग कर सकते हैं। पणजी और कोच्ची क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र के एक सौ लाख रुपये (रु.1,00,00,000/-) से अधिक के ऐसे उल्लंघनों तथा फेमा के तहत हुए सभी अन्य उल्लंघनों की कंपाउंडिंग अब तक की भांति फेमा के प्रभावी कार्यान्वयन कक्ष (सेफा),मुंबई द्वारा की जाएगी। 5. तदनुसार, उक्त पैराग्राफ 2 एवं पैराग्राफ 3 में वर्णित उल्लंघनों से संबंधित कंपाउंडिंग के लिए आवेदन पत्र, उनमें उल्लिखित राशि तक के लिए, संबंधित एंटिटियों द्वारा क्रमश: उन क्षेत्रीय कार्यालयों जिनके अधिकार क्षेत्र में वे आती हैं अथवा विदेशी मुद्रा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय कक्ष, नई दिल्ली को प्रस्तुत किए जाएंगे। सभी अन्य उल्लंघनों के लिए, आवेदनपत्र CEFA, विदेशी मुद्रा विभाग, 5 वीं मंजिल, अमर भवन, सर पी॰एम॰ रोड, फोर्ट, मुंबई - 400001 को प्रस्तुत किए जाएंगे। 6. ये संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। कंपाउंडिंग संबंधी अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित बने रहेंगे। 7. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों/ग्राहकों को अवगत कराएं। 8. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत जारी किये गये हैं । भवदीय, ( बी.पी.कानूनगो ) |