विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999- संशोधित ए-2 फार्म प्रस्तुत करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999- संशोधित ए-2 फार्म प्रस्तुत करना
भारिबैंक/2012-13/129 12 जुलाई 2012 सभी श्रेणी I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999- प्राधिकृत व्यापारी बैंकों का ध्यान 13 मार्च 2004 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.77 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार विभिन्न आर-विवरणियां संकलित करने के लिए प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए गए थे। आर-विवरणी के कवर पेज को भरने के लिए प्रयोग किए जाने वाले विदेशी मुद्रा खरीद/बिक्री संबंधी लेनदेन के लिए प्रयोजन कोड अब 29 फरवरी 2012 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 84 के द्वारा संशोधित (पुनरीक्षित) किए गए हैं। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि फार्म ए-2 के संलग्नक प्रयोजन कोड भी पुनरीक्षित किए जाएं। फार्म ए-2 के साथ संशोधित प्रयोजन कोड की संशोधित सूची आवेदकों को विदेश में निधियाँ प्रेषित करने के लिए संलग्न की हैं। 2. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और 11 (1) के अंतर्गत जारी किये गये हैं । भवदीया, (रश्मि फौज़दार) |