विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति एवं भुगतान का तरीका), (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2020 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति एवं भुगतान का तरीका), (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं. फेमा 14(आर)/(2)/2020-आरबी 04 मार्च 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति एवं भुगतान का तरीका), (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति एवं भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2016 (दिनांक 02 मई 2016 की अधिसूचना सं.फेमा. 14 (आर)/2016-आरबी) (जिसे इसके पश्चात “मूल विनियमावली” कहा गया है) को निम्नानुसार संशोधित करता है, अर्थात:- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ i. यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति एवं भुगतान का तरीका) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2020 कहलाएगी । ii. ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रभावी होंगे। 2. मूल विनियमावली में, (i) विनियम 3 के उप-विनियम 1(ए) में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात: “एशियन क्लियरिंग यूनियन(एसीयू) के सदस्य” (ii) विनियम 3 के उप-विनियम 1(ए) के खंड (i) के उप-खंड(ए) में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात: “किसी लेनदेन की दूसरी पार्टी जिस सदस्य देश की निवासी है, उस देश के बैंक के भारत में स्थित एसीयू डॉलर खाते और/अथवा एसीयू यूरो खाते और/अथवा एसीयू जापानी येन खाते में डेबिट कर के अथवा उस सदस्य देश में प्रधिकृत व्यापारी के प्रतिनिधि बैंक के पास रखे उसके एसीयू डॉलर खाते और/अथवा एसीयू यूरो खाते और/अथवा एसीयू जापानी येन खाते में जमा कर के पात्र माल तथा सेवाओं के निर्यात की प्राप्ति की जाएगी” (iii) विनियम 5 के उप-विनियम 1(ए) में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात: “एशियन क्लियरिंग यूनियन(एसीयू) के सदस्य” (iv) विनियम 5 के उप-विनियम 1(ए) के खंड (i) के उप-खंड(ए) में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात: “किसी लेनदेन की दूसरी पार्टी जिस सदस्य देश की निवासी है, उस देश के बैंक के भारत में स्थित एसीयू डॉलर खाते और/अथवा एसीयू यूरो खाते और/अथवा एसीयू जापानी येन खाते में जमा कर के अथवा उस सदस्य देश में प्रधिकृत व्यापारी के प्रतिनिधि बैंक के पास रखे उसके एसीयू डॉलर खाते और/अथवा एसीयू यूरो खाते और/अथवा एसीयू जापानी येन खाते से डेबिट कर के पात्र माल तथा सेवाओं के आयात का भुगतान किया जाएगा।” (अजय कुमार मिश्र)
फुट-नोट: विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति एवं भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2016 (दिनांक 02 मई 2016 की अधिसूचना सं.फेमा. 14 (आर)/2016-आरबी) को दिनांक 03.05.2016 के जीएसआर सं. 480 (ई) के माध्यम से सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया तथा 13 नवंबर 2019 की सं.फेमा. 14 (आर)(1)/2019-आरबी) के माध्यम से संशोधित किया गया और 14 नवंबर 2019 को सरकारी राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया । |