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विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2017

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई- 400 001

अधिसूचना सं.फेमा.369/2017-आरबी

14 नवम्बर 2017

विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण
अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2017

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ए) और धारा-47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा समय-समय पर यथा-संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 (7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं.फेमा.120/आरबी-2004) (जिसे इसके पश्चात मूल विनियमावली अथवा अधिसूचना कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2017 कहलाएंगे।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियम-15 में संशोधन

विनियम 15 में, उप-विनियम (v) में,

(i) मौजूदा खंड (ए) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:

“भारतीय पार्टी के सांविधिक लेखा-परीक्षक यह प्रमाणित करें कि मेजबान देश के कानून के अनुसार संयुक्त उद्यम (JV)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (WOS) की लेखा-बहियों की लेखापरीक्षा करना अधिदेशात्मक रूप से आवश्यक नहीं है और ए.पी.आर. में दिए गए आंकड़े समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम (JV)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (WOS) के लेखा-परीक्षा न किए गए खातों के अनुसार हैं।”

(ii) मौजूदा खंड (बी) के बाद निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा:

“(सी) लेखा-परीक्षा न किए गए तुलन-पत्र के आधार पर ए.पी.आर. फाइल करने की छूट ऐसे देश/ अधिकार-क्षेत्र में स्थित संयुक्त उद्यम (JV)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (WOS) के संबंध में उपलब्ध नहीं होगी, जो या तो वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफ़एटीएफ़) की निगरानी में हैं अथवा जिनके संबंध में एफ़एटीएफ़ द्वारा अतिरिक्त उचित सावधानी बरतने की सिफ़ारिश की गई है अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित कोई अन्य देश/ अधिकारक्षेत्र”

(जे. के. पाण्डेय)
मुख्य महाप्रबंधक


पाद टिप्पणी :

मूल विनियमावली भारत सरकार के सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में 19 नवंबर 2004 के जीएसआर सं. 757(ई) द्वारा प्रकाशित की गई थी एवं तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई थी:-

जीएसआर सं.220 (ई) दिनांक अप्रैल 7, 2005
जीएसआर सं.337 (ई) दिनांक मई 27, 2005
जीएसआर सं.552 (ई) दिनांक अगस्त 31, 2005
जीएसआर सं.535 (ई) दिनांक सितंबर 6, 2006
जीएसआर.13 (ई) दिनांक जनवरी 5, 2008
जीएसआर सं.209 (ई) दिनांक मार्च 25, 2008
जीएसआर.676 (ई) दिनांक सितंबर 24, 2008
जीएसआर.756 (ई) दिनांक अक्तूबर 31, 2008
जीएसआर.108 (ई) दिनांक फरवरी 20, 2009
जीएसआर सं.301 (ई) दिनांक मई 1, 2009
जीएसआर सं.441 (ई) दिनांक जून 23, 2009
जीएसआर सं.609 (ई) दिनांक अगस्त 28, 2009
जीएसआर सं.607 (ई) दिनांक अगस्त 3, 2012
जीएसआर सं.609 (ई) दिनांक अगस्त 3, 2012
जीएसआर सं.947 (ई) दिनांक दिसंबर 31, 2012
जीएसआर सं.345 (ई) दिनांक मई 29, 2013
जीएसआर सं.516 (ई) दिनांक जुलाई 30, 2013
जीएसआर सं.529 (ई) दिनांक अगस्त 05, 2013
जीएसआर सं.552 (ई) दिनांक अगस्त 14, 2013
जीएसआर सं.323 (ई) दिनांक मई 07, 2014
जीएसआर सं.489 (ई) दिनांक जुलाई 11, 2014
जीएसआर सं.828 (ई) दिनांक 21 नवंबर 2014
जीएसआर सं.868 (ई) दिनांक 3 दिसंबर 2014
जीएसआर सं.7 (ई) दिनांक 5 जनवरी 2015
जीएसआर सं.921 (ई) दिनांक 2 दिसंबर 2015
जीएसआर सं.01 (ई) दिनांक 2 जनवरी 2017

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