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विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (चतुर्थ संशोधन) विनियमावली, 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय - मुंबई

अधिसूचना सं.फेमा 196/2009-आरबी

   दिनांक : 28 जुलाई, 2009

विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का
अंतरण अथवा निर्गम) (चतुर्थ संशोधन) विनियमावली, 2009

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (क) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद् द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली 2004 (जुलाई 7, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा.120/आरबी-2004) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्,

1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (चतुर्थ संशोधन) विनियमावली 2009 कहलाएंगे।
(ii) ये सितंबर 2006 के छठे दिन से लागू समझे जाएंगे।

2.विनियम 7 में संशोधन

मूल विनियमावली के विनियम 7 में, उपविनियम (1) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :
"(1) भाग I में विनियमों के अधीन, भारत में वित्तीय सेवा क्षेत्र में लगी हुई कोई भारतीय पार्टी भारत से बाहर किसी कंपनी में निवेश कर सकती है :
बशर्ते कि भारतीय पार्टी ने

  • पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय सेवा कार्यों से निवल लाभ अर्जित किया हो;
  • वित्तीय सेवाओं के कार्य करने हेतु भारत में विनियामक प्राधिकरण के पास पंजिकृत हों;   
  • ऐसे वित्तीय सेवा कार्यों के लिए भारत और विदेश दोनों स्थानों में संबंधित विनियामक प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त किया हो;
  • भारत स्थित संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकशील मानदंडों को पूरा किया हो।"


(सलीम गंगाधरन)

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक


पाद टिप्पणी :

(i)विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 सरकारी राजपत्र में दिनांक नवंबर 19, 2004 को जी.एस.आर. सं.757(अ) में प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात्
अप्रैल 7, 2005 के जी.एस.आर. सं.220(अ),
मई 27, 2005 के जी.एस.आर. सं. 337(अ),
अगस्त 31, 2005 के जी.एस.आर. सं.552(अ),
सितम्बर 6, 2006 के जी.एस.आर. सं.535 (अ),
जनवरी 5, 2008 के जी.एस.आर. सं.13 (अ),
मार्च 25, 2008 के जी.एस.आर. सं.209 (अ),
सितंबर 24, 2008 के जी.एस.आर. सं.676 (अ),
अक्तूबर 31, 2008 के जी.एस.आर. सं.756 (अ),
फरवरी 20, 2009 के जी.एस.आर. सं.108 (अ),
मई 1, 2009 के जी.एस.आर. सं. 301 (अ),
जून 23, 2009 के जी.एस.आर. सं. 441 (अ),
के द्वारा संशोधित किए गए हैं।

जी. एस. आर. सं. 609 (अ) / अगस्त 28, 2009

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