विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2007 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2007
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं.फेमा.170/2007-आरबी 13 नवंबर 2007 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी प्रतिभूति विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ख) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक , विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 20/आरबी-2000) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्, (i) ये विनियम , विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली 2007 कहलाएगी। (ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे । विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/आरबी-2000) की अनुसूची के पैराग्राफ 8 में स्पष्टीकरण के बाद निम्नलिखित परंतुकअंत:स्थापित किये जायेंगे :- इसके अतिरिक्त , यदि ऐसी राशि विप्रेषण की प्राप्ति तारीख से 180 दिनों से अधिक बकाया रही हो तो रिजर्व बैंक , पर्याप्त कारण देते हुए एक आवेदनपत्र देने पर किसी भारतीय कंपनी को विप्रेषण से प्राप्त राशि प्रतिभूति जारी करके वापस करने की अनुमति दे सकता है । सलीम गंगाधरन पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र के भाग ।।, धारा 3, उप-धारा (i)में 8 मई 2000 के सं.सा.का.नि.406(अ) के जरिये प्रकाशित की गयी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी :
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