भारत में विदेशी निवेश - भारतीय कंपनियों में कुल विदेशी निवेश, भारतीय कंपनियों के स्वामित्व के अंतरण और नियंत्रण एवं भारतीय कंपनियों द्वारा डाउनस्ट्रीम निवेश की गणना के लिए दिशानिर्देश - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारत में विदेशी निवेश - भारतीय कंपनियों में कुल विदेशी निवेश, भारतीय कंपनियों के स्वामित्व के अंतरण और नियंत्रण एवं भारतीय कंपनियों द्वारा डाउनस्ट्रीम निवेश की गणना के लिए दिशानिर्देश
भारिबैंक/2013-14/251 12 सितंबर 2013 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय भारत में विदेशी निवेश - भारतीय कंपनियों में कुल विदेशी निवेश, भारतीय कंपनियों के स्वामित्व के अंतरण और नियंत्रण एवं भारतीय कंपनियों द्वारा डाउनस्ट्रीम निवेश की गणना के लिए दिशानिर्देश प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों का ध्यान 4 जुलाई 2013 के ए. पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 1 के संलग्नक के पैरा 6(ii) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो ऐसी भारतीय कंपनी द्वारा डाउनस्ट्रीम निवेश करने से संबंधित है जिसका स्वामित्व और/अथवा नियंत्रण निवासी एंटिटी/ एंटिटीज के पास नहीं है। 2. इस नीति की समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि उल्लिखित पैरा की मद सं. (डी) में दी गयी शर्त में संशोधन किया जाए। संशोधित शर्त संलग्नक में दी गयी है। 3. 4 जुलाई 2013 के ए. पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 1 में निहित सभी अन्य शर्तें अपरिवर्तित बनी रहेंगी। 4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों/ग्राहकों को अवगत करायें। 5. रिज़र्व बैंक ने अब विनियमावली में संशोधन कर दिया है तथा 27 अगस्त 2013 की अधिसूचना सं.फेमा.284/2013-आरबी के जरिए उसे अधिसूचित किया है और जिसे 6 सितंबर 2013 के जी.एस.आर.596 के द्वारा अधिसूचित किया गया है। 6. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं। भवदीय (सी. डी. श्रीनिवासन) [12.9.2013 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़)
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