धोखाधड़ी- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी की निगरानी के लिए भावी रूख - आरबीआई - Reserve Bank of India
धोखाधड़ी- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी की निगरानी के लिए भावी रूख
भारिबैं/2015-16/327 18 फरवरी 2016 जमाराशि स्वीकार करने वाली महोदया/ महोदय, धोखाधड़ी- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी की निगरानी के लिए भावी रूख कृपया उपर्युक्त विषय पर 14 अगस्त 2008 का परिपत्र गैबैंपवि. नीप्र.कंपरि.सं.127/03.10.042/2008-09, 02 मार्च 2012 का परिपत्र गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.सं: 256/03.10.042/2011-125 तथा 13 दिसम्बर 2012 का परिपत्र गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.सं:314/03.10.042/2012-13 का अवलोकन करें। यह निर्णय लिया गया है कि तत्काल प्रभाव से केन्द्रीय धोखाधड़ी नियंत्रण कक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को धोखाधड़ी पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट की प्रस्तुति हेतु धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग की आज तक की वर्तमान सीमा को ₹ 25 लाख से संशोधित कर ₹ 1 करोड़ कर दिया गया है। 2. संशोधित सीमा से नीचे की धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग तथा धोखाधड़ी पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट की प्रस्तुति के संबंध में, एनबीएफसी को इसे गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा जिसके क्षेत्राधिकार में एनबीएफसी का पंजीकृत कार्यालय आता है। 3. उपर्युक्त संदर्भित परिपत्रों में निहित अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित हैं। भवदीय (सी.डी.श्रीनिवासन) |