जी.एस.आर. सं. 263(ई)/16.04.2004 - आरबीआई - Reserve Bank of India
जी.एस.आर. सं. 263(ई)/16.04.2004
भारतीय रिजर्व बैंक शुद्धिपत्र भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (I) में दिनांक 09, जुलाई 2003, के जी.एस.आर. 532 (ई) के माध्यम से प्रकाशित भारतीय रिज़र्व बैंक, विनिमय नियंत्रण विभाग, केंद्रीय कार्यालय की दिनांक 8 जनवरी 2003 की अधिसूचना सं. फेमा.81/2003-आरबी में निम्नलिखित को अंत में जोड़ा जाएगा। पाद-टिप्पणी : प्रधान विनियमावली सरकारी राजपत्र में भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 3 मई, 2000 के जी.एस.आर. सं. 411(ई) के माध्यम से प्रकाशित की गई थी और बाद में दिनांक 05 सितंबर, 2000 के जी.एस.आर. सं. 756(ई), दिनांक 05 मार्च, 2002 के जी.एस.आर. सं. 264(ई), दिनांक 27 जुलाई 2002 के जी.एस.आर. सं. 579(ई), और दिनांक 26 अगस्त 2002 के जी.एस. आर सं. 222(ई) के माध्यम से संशोधित की गई थी"। उपर्युक्तानुसार परिशोधित और संशोधित प्रधान विनियमावली पूर्ण रूप से लागू और प्रभावी रहेगी। (श्यामला गोपीनाथ) जी.एस.आर. सं. 263(ई)/16.04.2004 |